Stray Dogs पर Supreme Court के आदेश से भड़कीं Maneka Gandhi, कहा- कोर्ट ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा

पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला बोला, क्योंकि कोर्ट ने आवारा कुत्तों के स्थानांतरण और नसबंदी संबंधी अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया था। गांधी ने कहा कि कोर्ट के निर्देश ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह विफल रहे हैं। नवंबर 2025 के अपने आदेश पर रोक लगाने की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद गांधी ने कहा कि कोर्ट ने कुछ नहीं किया, उसने सरासर अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इस बात पर जोर दिया था कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में कुत्तों के हमलों के डर के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भी शामिल है।इसे भी पढ़ें: SC की बड़ी टिप्पणी के बावजूद नहीं मिली राहत, उमर खालिद की जमानत याचिका लोअर कोर्ट से खारिजकिसी ने भी आदेश का पालन नहीं कियागांधी ने तर्क दिया कि अदालत ने केवल उन निर्देशों को दोहराया है जिन्हें पिछले छह महीनों में किसी भी राज्य सरकार या नगर प्रशासन ने लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने बस इतना कहा है कि नवंबर में हमने जो कहा था, उसे किया जाना चाहिए। अब तक नवंबर से लेकर अब तक किसी ने कुछ नहीं किया है। छह महीने बीत चुके हैं। एक भी एबीसी केंद्र नहीं बना है। उन्होंने आगे कहा कि एक भी आश्रय स्थल नहीं बना है। न कोई अस्पताल, न कोई बस स्टॉप, न कोई स्कूल, न कोई कॉलेज, किसी ने भी कुत्तों को नहीं हटाया है, क्योंकि वे ऐसा कर ही नहीं सकते... यह तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पूरे भारत में निर्देशों का पालन न होना यह दर्शाता है कि अदालत के निर्देश शुरू से ही अव्यावहारिक थे। गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि इन छह महीनों में सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास हो गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर नियमों का पालन नहीं हुआ है। यह किसी एक राज्य या जिले की बात नहीं है; किसी ने भी वह नहीं किया जो उन्होंने कहा था। इसलिए, परिणामस्वरूप, उन्होंने कहा है, ठीक है, अब अगर आपको कोई समस्या है, तो उच्च न्यायालय में जाएं। बस इतना ही।इसे भी पढ़ें: Human Trafficking केस में बड़ा मोड़! 12 बच्चों को America भेजने के आरोपी को Delhi Court ने दी जमानतसुप्रीम कोर्ट ने कुत्ते के काटने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताईसर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को वापस लेने की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारी बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों से जुड़े कुत्ते के काटने की बढ़ती घटनाओं की "कठोर जमीनी हकीकत" को नजरअंदाज नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारी की पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों के नसबंदी, टीकाकरण, आश्रय और वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित पशु जन्म नियंत्रण ढांचे का कार्यान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अव्यवस्थित, अपर्याप्त वित्त पोषण और असमान" बना हुआ है। पीठ ने यह भी कहा कि लंबे समय से निष्क्रियता और संस्थागत प्रतिबद्धता की कमी ने स्थिति को और खराब कर दिया है और तत्काल व्यवस्थित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अदालत ने चेतावनी दी कि उसके और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का लगातार पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

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May 20, 2026 - 12:17
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Stray Dogs पर Supreme Court के आदेश से भड़कीं Maneka Gandhi, कहा- कोर्ट ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा
पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला बोला, क्योंकि कोर्ट ने आवारा कुत्तों के स्थानांतरण और नसबंदी संबंधी अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया था। गांधी ने कहा कि कोर्ट के निर्देश ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह विफल रहे हैं। नवंबर 2025 के अपने आदेश पर रोक लगाने की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद गांधी ने कहा कि कोर्ट ने कुछ नहीं किया, उसने सरासर अपनी ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इस बात पर जोर दिया था कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में कुत्तों के हमलों के डर के बिना स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भी शामिल है।

इसे भी पढ़ें: SC की बड़ी टिप्पणी के बावजूद नहीं मिली राहत, उमर खालिद की जमानत याचिका लोअर कोर्ट से खारिज

किसी ने भी आदेश का पालन नहीं किया

गांधी ने तर्क दिया कि अदालत ने केवल उन निर्देशों को दोहराया है जिन्हें पिछले छह महीनों में किसी भी राज्य सरकार या नगर प्रशासन ने लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने बस इतना कहा है कि नवंबर में हमने जो कहा था, उसे किया जाना चाहिए। अब तक नवंबर से लेकर अब तक किसी ने कुछ नहीं किया है। छह महीने बीत चुके हैं। एक भी एबीसी केंद्र नहीं बना है। उन्होंने आगे कहा कि एक भी आश्रय स्थल नहीं बना है। न कोई अस्पताल, न कोई बस स्टॉप, न कोई स्कूल, न कोई कॉलेज, किसी ने भी कुत्तों को नहीं हटाया है, क्योंकि वे ऐसा कर ही नहीं सकते... यह तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पूरे भारत में निर्देशों का पालन न होना यह दर्शाता है कि अदालत के निर्देश शुरू से ही अव्यावहारिक थे। गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि इन छह महीनों में सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास हो गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर नियमों का पालन नहीं हुआ है। यह किसी एक राज्य या जिले की बात नहीं है; किसी ने भी वह नहीं किया जो उन्होंने कहा था। इसलिए, परिणामस्वरूप, उन्होंने कहा है, ठीक है, अब अगर आपको कोई समस्या है, तो उच्च न्यायालय में जाएं। बस इतना ही।

इसे भी पढ़ें: Human Trafficking केस में बड़ा मोड़! 12 बच्चों को America भेजने के आरोपी को Delhi Court ने दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ते के काटने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को वापस लेने की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारी बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों से जुड़े कुत्ते के काटने की बढ़ती घटनाओं की "कठोर जमीनी हकीकत" को नजरअंदाज नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारी की पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों के नसबंदी, टीकाकरण, आश्रय और वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित पशु जन्म नियंत्रण ढांचे का कार्यान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अव्यवस्थित, अपर्याप्त वित्त पोषण और असमान" बना हुआ है। पीठ ने यह भी कहा कि लंबे समय से निष्क्रियता और संस्थागत प्रतिबद्धता की कमी ने स्थिति को और खराब कर दिया है और तत्काल व्यवस्थित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अदालत ने चेतावनी दी कि उसके और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का लगातार पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

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