अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना, जानें किस समूह को मिलेगा कितना आरक्षण

देश में पहली बार तेलंगाना ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण के कार्यान्वयन पर सोमवार को एक सरकारी आदेश जारी किया, सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की। राज्य सरकार ने पहले एससी वर्गीकरण पर सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था, जिसने सिफारिशें की थीं कि 59 अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए I, II और III जैसे तीन समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। इसे भी पढ़ें: Bihar में बोले Rahul Gandhi, जातीय जनगणना नहीं चाहती BJP-RSS, लेकिन हम करवा कर रहेंगेआदेश में कहा गया है कि तेलंगाना विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 8 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और उक्त स्वीकृति को सर्वप्रथम 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना राजपत्र में सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। अनुसूचित जाति के वर्गीकरण पर सरकारी आदेश जारी होने का दिन भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर की जयंती के साथ मेल खाता है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति समुदायों को उनकी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर तीन समूहों में विभाजित किया गया है:15 आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित समुदाय वाले समूह I को 1 प्रतिशत आरक्षण आवंटित किया गया है। 18 मध्यम रूप से लाभान्वित समुदाय वाले समूह-II को 9 प्रतिशत कोटा मिलेगा। 26 अपेक्षाकृत समृद्ध अनुसूचित जाति समुदाय वाले समूह-III को 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।मीडिया को संबोधित करते हुए सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की कि सरकारी आदेश (जीओ) आज पहले ही जारी कर दिया गया था और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को सौंप दिया गया था। मंत्री ने कहा कहा कि इस समय से तेलंगाना में रोजगार और शिक्षा दोनों में एससी वर्गीकरण प्रभावी है। हमने जीओ जारी कर दिया है और इसकी पहली प्रति मुख्यमंत्री को सौंप दी है। 

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Apr 14, 2025 - 15:53
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अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना, जानें किस समूह को मिलेगा कितना आरक्षण
देश में पहली बार तेलंगाना ने अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण के कार्यान्वयन पर सोमवार को एक सरकारी आदेश जारी किया, सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की। राज्य सरकार ने पहले एससी वर्गीकरण पर सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शमीम अख्तर के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था, जिसने सिफारिशें की थीं कि 59 अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुल 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए I, II और III जैसे तीन समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। 

इसे भी पढ़ें: Bihar में बोले Rahul Gandhi, जातीय जनगणना नहीं चाहती BJP-RSS, लेकिन हम करवा कर रहेंगे

आदेश में कहा गया है कि तेलंगाना विधानमंडल के निम्नलिखित अधिनियम को 8 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और उक्त स्वीकृति को सर्वप्रथम 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना राजपत्र में सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। अनुसूचित जाति के वर्गीकरण पर सरकारी आदेश जारी होने का दिन भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर की जयंती के साथ मेल खाता है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति समुदायों को उनकी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर तीन समूहों में विभाजित किया गया है:
15 आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित समुदाय वाले समूह I को 1 प्रतिशत आरक्षण आवंटित किया गया है। 
18 मध्यम रूप से लाभान्वित समुदाय वाले समूह-II को 9 प्रतिशत कोटा मिलेगा। 
26 अपेक्षाकृत समृद्ध अनुसूचित जाति समुदाय वाले समूह-III को 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
मीडिया को संबोधित करते हुए सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की कि सरकारी आदेश (जीओ) आज पहले ही जारी कर दिया गया था और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को सौंप दिया गया था। मंत्री ने कहा कहा कि इस समय से तेलंगाना में रोजगार और शिक्षा दोनों में एससी वर्गीकरण प्रभावी है। हमने जीओ जारी कर दिया है और इसकी पहली प्रति मुख्यमंत्री को सौंप दी है। 

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