Uttarakhand: सूचना न देने पर अधिकारी पर पांच हजार का जुर्माना, आवेदक को फीस लौटाने के भी दिए आदेश
सूचना अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी समय से उपलब्ध न कराने पर सूचना आयोग ने एक अधिकारी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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