Human Trafficking केस में बड़ा मोड़! 12 बच्चों को America भेजने के आरोपी को Delhi Court ने दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में अमेरिकी वीजा धोखाधड़ी के आरोपी एक वरिष्ठ नागरिक को जमानत दे दी। उन्हें एक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप था कि वे एक लड़के के पिता होने का नाटक करके उसके लिए अमेरिकी पर्यटक वीजा हासिल कर रहे थे। उन पर मानव तस्करी और अन्य अपराधों के आरोप में चार्जशीट दायर की गई है। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के सुरक्षा अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच में पता चला कि उन्होंने इससे पहले 11 बच्चों के पिता होने का नाटक करके उनके लिए वीजा हासिल किया था। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा ने अत्तरपाल सिंह को जमानत देते हुए कहा कि वे 7 मार्च, 2026 से हिरासत में हैं और अभी तक चार्जशीट दायर नहीं की गई है।इसे भी पढ़ें: PM Modi से मुलाकात, BRICS Summit में हिस्सा, Vladimir Putin के दिल्ली दौरे पर क्रेमलिन से आया बड़ा अपडेटएएसजे शर्मा ने कहा कि मामले की खूबियों पर आगे टिप्पणी किए बिना, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमे में कुछ समय लगने की संभावना है, मैं संतुष्ट हूं कि आवेदक को आगे हिरासत में रखने से कोई लाभ नहीं होगा और आवेदक ने नियमित जमानत दिए जाने का मामला साबित कर दिया है। इन परिस्थितियों में, आवेदक/आरोपी अत्तरपाल सिंह को 50,000 रुपये के निजी मुचलके या ज़मानत बांड और एक स्थानीय ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत दी जाती है। ज़मानत कुछ शर्तों के अधीन दी गई है, जिनमें यह शर्त भी शामिल है कि आवेदक संबंधित जांच अधिकारी/एसएचओ को लिखित सूचना दिए बिना भारत नहीं छोड़ेगा।इसे भी पढ़ें: SC की बड़ी टिप्पणी के बावजूद नहीं मिली राहत, उमर खालिद की जमानत याचिका लोअर कोर्ट से खारिजजांच अधिकारी के 6 मार्च के जवाब के अनुसार, चाणक्यपुरी, दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता जेफरी बी. गीज़र, प्रवासी आपराधिक जांचकर्ता, क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यालय, अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली ने आरोप लगाया था कि देहरादून, उत्तराखंड निवासी 63 वर्षीय अत्तरपाल सिंह एक 13 वर्षीय बच्चे के साथ दूतावास आया था और दावा किया था कि वह बच्चा उसका बेटा है और उसने उसके लिए पर्यटक वीजा के लिए आवेदन किया था। वीज़ा साक्षात्कार के दौरान, बच्चे ने खुलासा किया कि अत्तरपाल सिंह उसका पिता नहीं है, बल्कि एक वीज़ा एजेंट है। उसका असली नाम अलग है; वह पंजाब के होसियारपुर जिले, दसूया कस्बे का निवासी है। पूर्व रिकॉर्ड की जाँच करने पर, दूतावास को पता चला कि अत्तरपाल सिंह ने पहले 11 बच्चों के पिता के रूप में वीज़ा के लिए आवेदन किया था। प्रत्येक बच्चे के वीज़ा आवेदन में अत्तरपाल सिंह को पिता और अमरजीत कौर को माता बताया गया था। जाँच ​​के दौरान, आरोपी अत्तरपाल सिंह से पूछताछ की गई और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त आरोपों के आधार पर, संबंधित एफआईआर दर्ज की गई और जाँच शुरू हुई।

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May 20, 2026 - 12:17
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Human Trafficking केस में बड़ा मोड़! 12 बच्चों को America भेजने के आरोपी को Delhi Court ने दी जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में अमेरिकी वीजा धोखाधड़ी के आरोपी एक वरिष्ठ नागरिक को जमानत दे दी। उन्हें एक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप था कि वे एक लड़के के पिता होने का नाटक करके उसके लिए अमेरिकी पर्यटक वीजा हासिल कर रहे थे। उन पर मानव तस्करी और अन्य अपराधों के आरोप में चार्जशीट दायर की गई है। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के सुरक्षा अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच में पता चला कि उन्होंने इससे पहले 11 बच्चों के पिता होने का नाटक करके उनके लिए वीजा हासिल किया था। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा ने अत्तरपाल सिंह को जमानत देते हुए कहा कि वे 7 मार्च, 2026 से हिरासत में हैं और अभी तक चार्जशीट दायर नहीं की गई है।

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एएसजे शर्मा ने कहा कि मामले की खूबियों पर आगे टिप्पणी किए बिना, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमे में कुछ समय लगने की संभावना है, मैं संतुष्ट हूं कि आवेदक को आगे हिरासत में रखने से कोई लाभ नहीं होगा और आवेदक ने नियमित जमानत दिए जाने का मामला साबित कर दिया है। इन परिस्थितियों में, आवेदक/आरोपी अत्तरपाल सिंह को 50,000 रुपये के निजी मुचलके या ज़मानत बांड और एक स्थानीय ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत दी जाती है। ज़मानत कुछ शर्तों के अधीन दी गई है, जिनमें यह शर्त भी शामिल है कि आवेदक संबंधित जांच अधिकारी/एसएचओ को लिखित सूचना दिए बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

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जांच अधिकारी के 6 मार्च के जवाब के अनुसार, चाणक्यपुरी, दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता जेफरी बी. गीज़र, प्रवासी आपराधिक जांचकर्ता, क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यालय, अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली ने आरोप लगाया था कि देहरादून, उत्तराखंड निवासी 63 वर्षीय अत्तरपाल सिंह एक 13 वर्षीय बच्चे के साथ दूतावास आया था और दावा किया था कि वह बच्चा उसका बेटा है और उसने उसके लिए पर्यटक वीजा के लिए आवेदन किया था। वीज़ा साक्षात्कार के दौरान, बच्चे ने खुलासा किया कि अत्तरपाल सिंह उसका पिता नहीं है, बल्कि एक वीज़ा एजेंट है। उसका असली नाम अलग है; वह पंजाब के होसियारपुर जिले, दसूया कस्बे का निवासी है। पूर्व रिकॉर्ड की जाँच करने पर, दूतावास को पता चला कि अत्तरपाल सिंह ने पहले 11 बच्चों के पिता के रूप में वीज़ा के लिए आवेदन किया था। प्रत्येक बच्चे के वीज़ा आवेदन में अत्तरपाल सिंह को पिता और अमरजीत कौर को माता बताया गया था। जाँच ​​के दौरान, आरोपी अत्तरपाल सिंह से पूछताछ की गई और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त आरोपों के आधार पर, संबंधित एफआईआर दर्ज की गई और जाँच शुरू हुई।

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