Delhi High Court ने Rajpal Yadav की सजा रखी बरकरार, 7 मामलों में 3-3 महीने की जेल का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कई चेक बाउंस मामलों में एक्टर राजपाल यादव की सज़ा को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि वह विवाद सुलझाने के अपने बार-बार किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। सज़ा को बरकरार रखते हुए, कोर्ट ने एक्टर को सात मामलों में से हर एक में तीन महीने की साधारण कैद की सज़ा सुनाई, और ये सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी। लाइव लॉ (LiveLaw) के अनुसार, जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने सज़ा को बरकरार रखा और सेशन कोर्ट द्वारा पहले सुनाई गई सज़ा में बदलाव किया। यादव को सात चेक बाउंस मामलों में से हर एक में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये देने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, कोर्ट ने उन्हें शिकायतकर्ता को 1.04 लाख रुपये और 75,000 रुपये, और राज्य को 25,000 रुपये देने का आदेश दिया।हाई कोर्ट ने यादव की पत्नी, राधा यादव को भी हर मामले में शिकायतकर्ता को 5,51,380 रुपये देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ़ किया कि एक्टर द्वारा पहले ही जमा किए गए 2.25 करोड़ रुपये को कुल देय राशि में से घटा दिया जाएगा। यह मामला M/s मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत बाउंस हुए चेक को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। इसे भी पढ़ें: Mumbai में Christopher Nolan- Tom Holland का भव्य स्वागत, The Odyssey के प्रीमियर के लिए भारत पहुंचे हॉलीवुड स्टार्सकोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, राजपाल यादव ने 2010 में अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फ़िल्म 'अता पता लापता' के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। 2012 में रिलीज़ हुई यह फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर फ़्लॉप रही और एक्टर लोन नहीं चुका पाए, जिससे कई सालों तक चलने वाला कानूनी विवाद शुरू हो गया।2018 में, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया, क्योंकि उनके द्वारा जारी किए गए सात चेक बाउंस हो गए थे। उन्हें छह महीने की साधारण कैद की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में सेशन कोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा, जिसके बाद यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। 2024 तक, बकाया राशि बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गई थी। मई 2024 में, एक सेशंस कोर्ट ने यादव को दोषी ठहराया और छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई। बाद में, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके वकील के इस भरोसे के बाद उनकी सज़ा पर रोक लगा दी कि विवाद सुलझा लिया जाएगा; इसके बाद मामले को दिल्ली हाई कोर्ट मीडिएशन सेंटर भेज दिया गया। इसे भी पढ़ें: Big B ने दिया KBC 18 में आने का सुनहरा मौका, Google AI की मदद से अब करें रजिस्ट्रेशनहालांकि, कोर्ट ने पाया कि बार-बार भरोसा दिलाने और कई बार सुनवाई टलने के बावजूद, यादव उन रकमों को जमा करने में नाकाम रहे जिनका उन्होंने भुगतान करने का वादा किया था, जिसमें किश्तों में 2.5 करोड़ रुपये भी शामिल थे।फरवरी 2026 में, हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने पर कोर्ट ने एक्टर को सरेंडर करने का आदेश दिया। ज़्यादा समय मांगने वाली उनकी अर्ज़ी खारिज कर दी गई और उन्होंने 5 फरवरी को सरेंडर कर दिया।बाद में, शिकायतकर्ता के पास 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद उन्हें सज़ा से अंतरिम राहत (सस्पेंशन) मिल गई। काम की बात करें तो, यादव को आखिरी बार 'वेलकम टू द जंगल' और 'भूत बंगला' में देखा गया था। Entertainment News Hindi Today only at Prabhasakshi  

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Jul 11, 2026 - 09:07
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Delhi High Court ने Rajpal Yadav की सजा रखी बरकरार, 7 मामलों में 3-3 महीने की जेल का आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कई चेक बाउंस मामलों में एक्टर राजपाल यादव की सज़ा को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि वह विवाद सुलझाने के अपने बार-बार किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। सज़ा को बरकरार रखते हुए, कोर्ट ने एक्टर को सात मामलों में से हर एक में तीन महीने की साधारण कैद की सज़ा सुनाई, और ये सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी। लाइव लॉ (LiveLaw) के अनुसार, जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने सज़ा को बरकरार रखा और सेशन कोर्ट द्वारा पहले सुनाई गई सज़ा में बदलाव किया। यादव को सात चेक बाउंस मामलों में से हर एक में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये देने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, कोर्ट ने उन्हें शिकायतकर्ता को 1.04 लाख रुपये और 75,000 रुपये, और राज्य को 25,000 रुपये देने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने यादव की पत्नी, राधा यादव को भी हर मामले में शिकायतकर्ता को 5,51,380 रुपये देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने साफ़ किया कि एक्टर द्वारा पहले ही जमा किए गए 2.25 करोड़ रुपये को कुल देय राशि में से घटा दिया जाएगा। यह मामला M/s मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत बाउंस हुए चेक को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है।
 

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कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, राजपाल यादव ने 2010 में अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फ़िल्म 'अता पता लापता' के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। 2012 में रिलीज़ हुई यह फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर फ़्लॉप रही और एक्टर लोन नहीं चुका पाए, जिससे कई सालों तक चलने वाला कानूनी विवाद शुरू हो गया।

2018 में, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया, क्योंकि उनके द्वारा जारी किए गए सात चेक बाउंस हो गए थे। उन्हें छह महीने की साधारण कैद की सज़ा सुनाई गई थी। बाद में सेशन कोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा, जिसके बाद यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। 2024 तक, बकाया राशि बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गई थी। मई 2024 में, एक सेशंस कोर्ट ने यादव को दोषी ठहराया और छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई। बाद में, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके वकील के इस भरोसे के बाद उनकी सज़ा पर रोक लगा दी कि विवाद सुलझा लिया जाएगा; इसके बाद मामले को दिल्ली हाई कोर्ट मीडिएशन सेंटर भेज दिया गया।
 

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हालांकि, कोर्ट ने पाया कि बार-बार भरोसा दिलाने और कई बार सुनवाई टलने के बावजूद, यादव उन रकमों को जमा करने में नाकाम रहे जिनका उन्होंने भुगतान करने का वादा किया था, जिसमें किश्तों में 2.5 करोड़ रुपये भी शामिल थे।

फरवरी 2026 में, हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने पर कोर्ट ने एक्टर को सरेंडर करने का आदेश दिया। ज़्यादा समय मांगने वाली उनकी अर्ज़ी खारिज कर दी गई और उन्होंने 5 फरवरी को सरेंडर कर दिया।

बाद में, शिकायतकर्ता के पास 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद उन्हें सज़ा से अंतरिम राहत (सस्पेंशन) मिल गई। काम की बात करें तो, यादव को आखिरी बार 'वेलकम टू द जंगल' और 'भूत बंगला' में देखा गया था।
 
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