बेंगलुरु की अदालत ने चार वोटर आईडी रखने के मामले में अभिनेता प्रकाश राज को सशर्त जमानत दी

बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता प्रकाश राज को एक आपराधिक मामले में बड़ी राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी है। यह पूरा मामला एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर अलग-अलग जगहों पर पंजीकृत चार मतदाता पहचान पत्र अवैध रूप से रखने का आरोप लगाया गया है।इस मामले के संबंध में प्रकाश राज के खिलाफ पहले एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। शुक्रवार को वे यहाँ 48वीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में न्यायाधीश के सामने पेश हुए और अपने वकील के माध्यम से कोर्ट से गैर-जमानती वारंट वापस लेने का अनुरोध किया।दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायाधीश ने अभिनेता को सशर्त जमानत दे दी और उन्हें 4,000 रुपये की नकद जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान प्रकाश राज के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को अभी तक इस वारंट की तामील नहीं कराई गई थी।शहर की अदालत ने 12 जून को अधिवक्ता के. दिलीप कुमार की याचिका के आधार पर प्रकाश राज के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि अभिनेता का नाम कर्नाटक समेत तीन राज्यों की चार अलग-अलग मतदाता सूचियों में दर्ज है।

PNSPNS
Jul 11, 2026 - 09:04
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बेंगलुरु की अदालत ने चार वोटर आईडी रखने के मामले में अभिनेता प्रकाश राज को सशर्त जमानत दी

बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को अभिनेता प्रकाश राज को एक आपराधिक मामले में बड़ी राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी है। यह पूरा मामला एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर अलग-अलग जगहों पर पंजीकृत चार मतदाता पहचान पत्र अवैध रूप से रखने का आरोप लगाया गया है।

इस मामले के संबंध में प्रकाश राज के खिलाफ पहले एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। शुक्रवार को वे यहाँ 48वीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में न्यायाधीश के सामने पेश हुए और अपने वकील के माध्यम से कोर्ट से गैर-जमानती वारंट वापस लेने का अनुरोध किया।

दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायाधीश ने अभिनेता को सशर्त जमानत दे दी और उन्हें 4,000 रुपये की नकद जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान प्रकाश राज के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को अभी तक इस वारंट की तामील नहीं कराई गई थी।

शहर की अदालत ने 12 जून को अधिवक्ता के. दिलीप कुमार की याचिका के आधार पर प्रकाश राज के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि अभिनेता का नाम कर्नाटक समेत तीन राज्यों की चार अलग-अलग मतदाता सूचियों में दर्ज है।

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