पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी, नोटिफिकेशन जारी, जनता पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित उत्पाद शुल्क 8 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। आदेश के अनुसार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, “पीएसयू तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।”आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जनहित में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए और वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के तहत बढ़ा हुआ शुल्क लगाया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई उत्पादों के आयात पर अभूतपूर्व टैरिफ की घोषणा के बाद दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल मची हुई है। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने सूचित किया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।Central Government raises excise duty by Rs 2 each on petrol and diesel: Department of Revenue notification pic.twitter.com/WjOiv1E9ch— ANI (@ANI) April 7, 2025
Central Government raises excise duty by Rs 2 each on petrol and diesel: Department of Revenue notification pic.twitter.com/WjOiv1E9ch— ANI (@ANI) April 7, 2025
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