Maharashtra में auto-taxi Drivers को 16 अगस्त का अल्टीमेटम, Marathi Test फेल होने पर रद्द होगा License

महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने बुधवार को कहा कि जो टैक्सी और ऑटो-रिक्शा ड्राइवर 16 अगस्त तक मराठी भाषा का टेस्ट पास नहीं करेंगे, उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने गैर-मराठी ड्राइवरों के लिए व्यावहारिक मराठी सीखने की डेडलाइन पहले ही 15 अगस्त तय कर दी है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि महाराष्ट्र में 1 अगस्त से आधिकारिक तौर पर बाइक टैक्सी सर्विस शुरू होगी और ऑपरेटर्स के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवासी प्रमाण पत्र) अनिवार्य होगा। सरकार बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स के कल्याण के लिए प्रति वाहन प्रति दिन 5 रुपये का वेलफेयर सेस और हर किराए पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत लेवी भी वसूलेगी। विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए सरनाइक ने कहा कि ड्राइवरों को कामकाजी मराठी सिखाने के लिए लगभग 450 शिक्षकों को लगाया गया है।इसे भी पढ़ें: समंदर बन गई हैं महानगरों की सड़कें, डूबती गाड़ियों को कोई किनारा नहीं मिलताउन्होंने कहा कि महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4, 22 और 85 के तहत, ड्राइवरों को कामकाजी मराठी सीखने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई वाहन चालक कामकाजी मराठी की परीक्षा में फेल हो जाता है, तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को उसका लाइसेंस रद्द करने का अधिकार दिया गया है। मंत्री ने कहा कि पहले नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन अब बदले हुए नियमों के तहत मराठी भाषा की परीक्षा में फेल होने वालों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। बाइक टैक्सी ऑपरेटरों के लिए डोमिसाइल (स्थानीय निवासी होने) की प्रस्तावित शर्त पर सरनाइक ने कहा कि सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई गैर-अधिकृत ऑपरेटर बाजार में आ गए थे, जिससे कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही थीं। उन्होंने आगे कहा महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सर्विस चलाने की इजाज़त चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवासी प्रमाण पत्र) दिखाना होगा, जिससे यह साबित हो सके कि वह राज्य का निवासी है। हम इसके लिए ज़रूरी कानूनी प्रावधान ला रहे हैं।इसे भी पढ़ें: गुंडों को सिर्फ़ Underwear में सड़कों पर घुमाओ, KDMC मारपीट पर Sanjay Raut की CM से मांगउन्होंने यह भी कहा कि जो लोग पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वे राज्य में कमर्शियल टू-व्हीलर चलाने के लिए ज़रूरी बैज पाने के हकदार होंगे। ऐप-बेस्ड एग्रीगेटर्स द्वारा पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल पर सरनाइक ने आरोप लगाया कि ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर चलाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बजाय वे पेट्रोल से चलने वाली बाइक ले आईं। उन्होंने कहा कि राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देता है, लेकिन कुछ एग्रीगेटर्स द्वारा पेट्रोल से चलने वाली बाइक लाने के बाद कार्रवाई शुरू की गई, खासकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। कुल मिलाकर, मंत्री ने कहा कि राज्य 16 अगस्त के बाद टैक्सी और ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की शर्त लागू करेगा, जबकि 1 अगस्त से डोमिसाइल नियमों, वेलफेयर चार्ज और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ बाइक टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी।

PNSPNS
Jul 9, 2026 - 12:43
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Maharashtra में auto-taxi Drivers को 16 अगस्त का अल्टीमेटम, Marathi Test फेल होने पर रद्द होगा License
महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने बुधवार को कहा कि जो टैक्सी और ऑटो-रिक्शा ड्राइवर 16 अगस्त तक मराठी भाषा का टेस्ट पास नहीं करेंगे, उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने गैर-मराठी ड्राइवरों के लिए व्यावहारिक मराठी सीखने की डेडलाइन पहले ही 15 अगस्त तय कर दी है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि महाराष्ट्र में 1 अगस्त से आधिकारिक तौर पर बाइक टैक्सी सर्विस शुरू होगी और ऑपरेटर्स के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवासी प्रमाण पत्र) अनिवार्य होगा। सरकार बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स के कल्याण के लिए प्रति वाहन प्रति दिन 5 रुपये का वेलफेयर सेस और हर किराए पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत लेवी भी वसूलेगी। विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए सरनाइक ने कहा कि ड्राइवरों को कामकाजी मराठी सिखाने के लिए लगभग 450 शिक्षकों को लगाया गया है।

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उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4, 22 और 85 के तहत, ड्राइवरों को कामकाजी मराठी सीखने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई वाहन चालक कामकाजी मराठी की परीक्षा में फेल हो जाता है, तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को उसका लाइसेंस रद्द करने का अधिकार दिया गया है। मंत्री ने कहा कि पहले नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन अब बदले हुए नियमों के तहत मराठी भाषा की परीक्षा में फेल होने वालों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। बाइक टैक्सी ऑपरेटरों के लिए डोमिसाइल (स्थानीय निवासी होने) की प्रस्तावित शर्त पर सरनाइक ने कहा कि सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई गैर-अधिकृत ऑपरेटर बाजार में आ गए थे, जिससे कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही थीं। उन्होंने आगे कहा महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सर्विस चलाने की इजाज़त चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवासी प्रमाण पत्र) दिखाना होगा, जिससे यह साबित हो सके कि वह राज्य का निवासी है। हम इसके लिए ज़रूरी कानूनी प्रावधान ला रहे हैं।

इसे भी पढ़ें: गुंडों को सिर्फ़ Underwear में सड़कों पर घुमाओ, KDMC मारपीट पर Sanjay Raut की CM से मांग

उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वे राज्य में कमर्शियल टू-व्हीलर चलाने के लिए ज़रूरी बैज पाने के हकदार होंगे। ऐप-बेस्ड एग्रीगेटर्स द्वारा पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल पर सरनाइक ने आरोप लगाया कि ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर चलाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बजाय वे पेट्रोल से चलने वाली बाइक ले आईं। उन्होंने कहा कि राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देता है, लेकिन कुछ एग्रीगेटर्स द्वारा पेट्रोल से चलने वाली बाइक लाने के बाद कार्रवाई शुरू की गई, खासकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। कुल मिलाकर, मंत्री ने कहा कि राज्य 16 अगस्त के बाद टैक्सी और ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की शर्त लागू करेगा, जबकि 1 अगस्त से डोमिसाइल नियमों, वेलफेयर चार्ज और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ बाइक टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी।

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