Hiba Rana का आरोप- 20 लाख के लिए पीटा, फिर दिया Triple Talaq, पति पर गंभीर धाराओं में Dowry Case दर्ज

हिबा राणा की बहन उरुसा राणा, जिन्हें कथित तौर पर उनके पति ने तीन तलाक दे दिया था, ने कहा कि मामला अदालत में चल रहा है और अदालत जो भी फैसला लेगी, परिवार उसका सम्मान करेगा। उन्होंने एएनआई को बताया, “यह पारिवारिक मामला है और अदालत पहले से ही इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत जो भी फैसला करेगी, हम उसका पालन करेंगे। वह मेरी सबसे छोटी बहन है, जिसकी शादी 2013 में हुई थी। मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती क्योंकि यह उनका पारिवारिक मामला है, राजनीतिक नहीं। मुझे नहीं पता कि तीन तलाक दिया गया है या नहीं। मैं मीडिया से अनुरोध करती हूं कि वे इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करें। हम अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। प्रसिद्ध कवि मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा ने आरोप लगाया कि उनके पति सैयद मोहम्मद साकिब ने उन्हें तीन तलाक देने के बाद घर से निकाल दिया।इसके बाद, सदातगंज पुलिस स्टेशन में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज किया गया।हिबा राणा की शिकायत के आधार पर उनके पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85, 115 (2), 351 (2) और 352, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपों में गंभीर अपराध शामिल हैं। एफआईआर के अनुसार, हिबा राणा ने 19 दिसंबर, 2013 को मुस्लिम (सुन्नी) रीति-रिवाजों के अनुसार सैयद साकिब से शादी की। हालांकि, शादी के तुरंत बाद ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न शुरू हो गया। याचिकाकर्ता के पिता और परिवार ने साकिब को दहेज के रूप में सोने-हीरे के आभूषण और 10 लाख रुपये दिए। शादी के बाद, याचिकाकर्ता अपने ससुराल गई और पत्नी के कर्तव्यों का पालन किया। हालांकि, साकिब और उसके पिता ने याचिकाकर्ता के परिवार से बार-बार और दहेज और 20 लाख रुपये की मांग की। याचिकाकर्ता के परिवार ने उसकी वैवाहिक जिंदगी बचाने के लिए कई बार ये मांगें पूरी कीं। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि 9 अप्रैल, 2025 को एक बहस के दौरान, उसके पति ने उसे मौखिक रूप से गाली दी, तीन तलाक दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया।एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि राणा को उसके पति द्वारा गंभीर मौखिक दुर्व्यवहार और शारीरिक हमले का शिकार बनाया गया था। जब उसकी बहन, आयशा राणा उर्फ ​​टीना, अपने ससुराल में अपनी बहन से मिलने गई, तो साकिब बहुत उत्तेजित हो गया और गाली-गलौज करते हुए उस पर हमला कर दिया। एफआईआर में कहा गया है कि इस घटना के दौरान, उसने हिबा राणा को तीन तलाक दिया, उसे जबरन घर से बाहर निकाल दिया और उसके दो बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। एफआईआर के अनुसार, हिबा राणा ने आरोप लगाया है कि इस घटना के कारण उसे गंभीर मानसिक आघात और अवसाद हुआ है।

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Feb 4, 2026 - 18:11
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Hiba Rana का आरोप- 20 लाख के लिए पीटा, फिर दिया Triple Talaq, पति पर गंभीर धाराओं में Dowry Case दर्ज
हिबा राणा की बहन उरुसा राणा, जिन्हें कथित तौर पर उनके पति ने तीन तलाक दे दिया था, ने कहा कि मामला अदालत में चल रहा है और अदालत जो भी फैसला लेगी, परिवार उसका सम्मान करेगा। उन्होंने एएनआई को बताया, “यह पारिवारिक मामला है और अदालत पहले से ही इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत जो भी फैसला करेगी, हम उसका पालन करेंगे। वह मेरी सबसे छोटी बहन है, जिसकी शादी 2013 में हुई थी। मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती क्योंकि यह उनका पारिवारिक मामला है, राजनीतिक नहीं। मुझे नहीं पता कि तीन तलाक दिया गया है या नहीं। मैं मीडिया से अनुरोध करती हूं कि वे इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करें। हम अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। प्रसिद्ध कवि मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा ने आरोप लगाया कि उनके पति सैयद मोहम्मद साकिब ने उन्हें तीन तलाक देने के बाद घर से निकाल दिया।
इसके बाद, सदातगंज पुलिस स्टेशन में दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज किया गया।
हिबा राणा की शिकायत के आधार पर उनके पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85, 115 (2), 351 (2) और 352, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपों में गंभीर अपराध शामिल हैं। एफआईआर के अनुसार, हिबा राणा ने 19 दिसंबर, 2013 को मुस्लिम (सुन्नी) रीति-रिवाजों के अनुसार सैयद साकिब से शादी की। हालांकि, शादी के तुरंत बाद ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न शुरू हो गया। याचिकाकर्ता के पिता और परिवार ने साकिब को दहेज के रूप में सोने-हीरे के आभूषण और 10 लाख रुपये दिए। शादी के बाद, याचिकाकर्ता अपने ससुराल गई और पत्नी के कर्तव्यों का पालन किया। हालांकि, साकिब और उसके पिता ने याचिकाकर्ता के परिवार से बार-बार और दहेज और 20 लाख रुपये की मांग की। याचिकाकर्ता के परिवार ने उसकी वैवाहिक जिंदगी बचाने के लिए कई बार ये मांगें पूरी कीं। 
एफआईआर में यह भी कहा गया है कि 9 अप्रैल, 2025 को एक बहस के दौरान, उसके पति ने उसे मौखिक रूप से गाली दी, तीन तलाक दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया।
एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि राणा को उसके पति द्वारा गंभीर मौखिक दुर्व्यवहार और शारीरिक हमले का शिकार बनाया गया था। जब उसकी बहन, आयशा राणा उर्फ ​​टीना, अपने ससुराल में अपनी बहन से मिलने गई, तो साकिब बहुत उत्तेजित हो गया और गाली-गलौज करते हुए उस पर हमला कर दिया। एफआईआर में कहा गया है कि इस घटना के दौरान, उसने हिबा राणा को तीन तलाक दिया, उसे जबरन घर से बाहर निकाल दिया और उसके दो बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। एफआईआर के अनुसार, हिबा राणा ने आरोप लगाया है कि इस घटना के कारण उसे गंभीर मानसिक आघात और अवसाद हुआ है।

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