Voter List विवाद पर CJI का West Bengal को आश्वासन, हर समस्या का समाधान, कोई वंचित नहीं रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित एक भावनात्मक चुनौती पर सुनवाई की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं पीठ को संबोधित करते हुए चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने का आरोप लगाया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें कथित अनियमितताओं, समय की कमी और एसआईआर प्रक्रिया के संचालन के तरीके पर चिंता व्यक्त की गई थी।इसे भी पढ़ें: Hiba Rana का आरोप- 20 लाख के लिए पीटा, फिर दिया Triple Talaq, पति पर गंभीर धाराओं में Dowry Case दर्जन्यायालय ने गौर किया कि पूरी प्रक्रिया एक सख्त समयसीमा के अंतर्गत आती है, जिसे पहले ही दस दिन बढ़ा दिया गया है और अब केवल चार दिन शेष हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम एक और सप्ताह का समय नहीं दे सकते," और इस बात पर जोर दिया कि "हर समस्या का समाधान होता है ताकि कोई भी निर्दोष नागरिक वंचित न रह जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने प्रक्रिया में गंभीर कठिनाइयों को उजागर किया। उन्होंने न्यायालय के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत किए जिनसे पता चलता है कि 32 लाख मतदाताओं को 'अमान्य' के रूप में चिह्नित किया गया है, 1.36 करोड़ प्रविष्टियाँ, यानी लगभग 20% मतदाता, तार्किक विसंगति सूची के अंतर्गत चिह्नित हैं, और लगभग 63 लाख मामलों की सुनवाई अभी भी लंबित है।इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: Encounter पर सवाल उठाने वालों से Yogi ने ही कर दिया सवाल, ''Police गोली खाये या गोली मारे''?उन्होंने 8,300 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया और तर्क दिया कि उन्हें वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है और वे आधार, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे वैध दस्तावेजों को अस्वीकार कर रहे हैं। संचार संबंधी चिंताओं का जवाब देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सूची ही एकमात्र माध्यम नहीं है और व्यक्तिगत नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं।भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि सभी नोटिसों में कारण बताए गए हैं और मतदाताओं को अधिकृत एजेंटों के माध्यम से कार्य करने की अनुमति है। उन्होंने सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा कि राज्य सरकार बार-बार अनुरोध करने के बावजूद पर्याप्त ग्रुप बी/द्वितीय श्रेणी के अधिकारी उपलब्ध कराने में विफल रही, जिससे आयोग के पास कोई विकल्प नहीं बचा।

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Feb 4, 2026 - 18:11
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Voter List विवाद पर CJI का West Bengal को आश्वासन, हर समस्या का समाधान, कोई वंचित नहीं रहेगा
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित एक भावनात्मक चुनौती पर सुनवाई की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं पीठ को संबोधित करते हुए चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने का आरोप लगाया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर एक याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें कथित अनियमितताओं, समय की कमी और एसआईआर प्रक्रिया के संचालन के तरीके पर चिंता व्यक्त की गई थी।

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न्यायालय ने गौर किया कि पूरी प्रक्रिया एक सख्त समयसीमा के अंतर्गत आती है, जिसे पहले ही दस दिन बढ़ा दिया गया है और अब केवल चार दिन शेष हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम एक और सप्ताह का समय नहीं दे सकते," और इस बात पर जोर दिया कि "हर समस्या का समाधान होता है ताकि कोई भी निर्दोष नागरिक वंचित न रह जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने प्रक्रिया में गंभीर कठिनाइयों को उजागर किया। उन्होंने न्यायालय के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत किए जिनसे पता चलता है कि 32 लाख मतदाताओं को 'अमान्य' के रूप में चिह्नित किया गया है, 1.36 करोड़ प्रविष्टियाँ, यानी लगभग 20% मतदाता, तार्किक विसंगति सूची के अंतर्गत चिह्नित हैं, और लगभग 63 लाख मामलों की सुनवाई अभी भी लंबित है।

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उन्होंने 8,300 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया और तर्क दिया कि उन्हें वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है और वे आधार, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे वैध दस्तावेजों को अस्वीकार कर रहे हैं। संचार संबंधी चिंताओं का जवाब देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सूची ही एकमात्र माध्यम नहीं है और व्यक्तिगत नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं।
भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने बताया कि सभी नोटिसों में कारण बताए गए हैं और मतदाताओं को अधिकृत एजेंटों के माध्यम से कार्य करने की अनुमति है। उन्होंने सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा कि राज्य सरकार बार-बार अनुरोध करने के बावजूद पर्याप्त ग्रुप बी/द्वितीय श्रेणी के अधिकारी उपलब्ध कराने में विफल रही, जिससे आयोग के पास कोई विकल्प नहीं बचा।

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