Delhi में MCD Rules बदले, अब जेल नहीं पर गंदगी फैलाने से कुत्ता घुमाने तक लगेगा भारी जुर्माना

दिल्ली नगर निगम के पुराने नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली गई है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे अपराधों के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाना और पुराने कानूनों को आज के समय के अनुसार प्रासंगिक बनाना है।पालतू जानवरों से जुड़े नियमनए विधेयक के तहत, यदि कोई मालिक अपने पालतू कुत्ते को बिना पट्टे के सड़क पर घुमाता है, तो उसे अब 50 रुपये के बजाय 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसी तरह, सड़कों पर मवेशियों (गायों या भैंसों) को बांधने पर भी जुर्माने की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसे भी पढ़ें: Mann Ki Baat में West Asia Crisis पर PM Modi का राष्ट्र को संदेश, बोले- इस संकट को मिलकर हराएंगेगंदगी फैलाने पर सख्तीसार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और पेशाब करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। पहले इसके लिए अधिकतम 50 रुपये का जुर्माना था, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। गंदगी न हटाने पर पहली बार पकड़े जाने पर चेतावनी दी जाएगी, लेकिन दूसरी बार उल्लंघन करने पर सीधे 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। कूड़ा फेंकने या सड़क पर गंदगी बहाने पर भी अब 50 के बजाय 200 रुपये देने होंगे। इसे भी पढ़ें: किसानों की बढ़ी आय, देश हुआ आत्मनिर्भर! PM Modi ने बताया कैसे Ethanol Blending बना देश का Energy Shieldअन्य महत्वपूर्ण बदलावविधेयक में कई अन्य नागरिक नियमों के उल्लंघन पर भी दंड बढ़ाया गया है। मकान नंबर मिटाने पर जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। खतरनाक आतिशबाजी पर 50 रुपये की जगह पर अब 500 रुपये देने होंगे। निगम अधिकारी को परिसर में आने से रोकने पर जुर्माना 50 से बढ़कर 500 रुपये होगा। आदेश के बाद भी असुरक्षित इमारत में रहने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया है।जेल की सजा खत्म, अब लगेगा जुर्मानाविधेयक में एक मानवीय बदलाव भी किया गया है। पुराने नियम (धारा 387) के तहत, यदि कोई सफाईकर्मी बिना सूचना दिए काम से गायब रहता था, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती थी। नए प्रस्ताव में इस 'अपराध' की श्रेणी को खत्म कर दिया गया है और जेल की जगह केवल 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है।

PNSPNS
Mar 30, 2026 - 12:52
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Delhi में MCD Rules बदले, अब जेल नहीं पर गंदगी फैलाने से कुत्ता घुमाने तक लगेगा भारी जुर्माना
दिल्ली नगर निगम के पुराने नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली गई है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे अपराधों के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाना और पुराने कानूनों को आज के समय के अनुसार प्रासंगिक बनाना है।

पालतू जानवरों से जुड़े नियम

नए विधेयक के तहत, यदि कोई मालिक अपने पालतू कुत्ते को बिना पट्टे के सड़क पर घुमाता है, तो उसे अब 50 रुपये के बजाय 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसी तरह, सड़कों पर मवेशियों (गायों या भैंसों) को बांधने पर भी जुर्माने की राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।
 

इसे भी पढ़ें: Mann Ki Baat में West Asia Crisis पर PM Modi का राष्ट्र को संदेश, बोले- इस संकट को मिलकर हराएंगे


गंदगी फैलाने पर सख्ती

सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और पेशाब करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। पहले इसके लिए अधिकतम 50 रुपये का जुर्माना था, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। गंदगी न हटाने पर पहली बार पकड़े जाने पर चेतावनी दी जाएगी, लेकिन दूसरी बार उल्लंघन करने पर सीधे 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। कूड़ा फेंकने या सड़क पर गंदगी बहाने पर भी अब 50 के बजाय 200 रुपये देने होंगे।
 

इसे भी पढ़ें: किसानों की बढ़ी आय, देश हुआ आत्मनिर्भर! PM Modi ने बताया कैसे Ethanol Blending बना देश का Energy Shield


अन्य महत्वपूर्ण बदलाव

विधेयक में कई अन्य नागरिक नियमों के उल्लंघन पर भी दंड बढ़ाया गया है। मकान नंबर मिटाने पर जुर्माना 50 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। खतरनाक आतिशबाजी पर 50 रुपये की जगह पर अब 500 रुपये देने होंगे। निगम अधिकारी को परिसर में आने से रोकने पर जुर्माना 50 से बढ़कर 500 रुपये होगा। आदेश के बाद भी असुरक्षित इमारत में रहने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया है।

जेल की सजा खत्म, अब लगेगा जुर्माना

विधेयक में एक मानवीय बदलाव भी किया गया है। पुराने नियम (धारा 387) के तहत, यदि कोई सफाईकर्मी बिना सूचना दिए काम से गायब रहता था, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती थी। नए प्रस्ताव में इस 'अपराध' की श्रेणी को खत्म कर दिया गया है और जेल की जगह केवल 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है।

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