Bihar: बिहार में SC-ST एक्ट मामलों के लिए 19 नए विशेष कोर्ट मंजूर, 171 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति

बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इनके संचालन के लिए 171 नए अराजपत्रित पद भी सृजित किए जाएंगे।

PNSPNS
Aug 7, 2026 - 10:01
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Bihar: बिहार में SC-ST एक्ट मामलों के लिए 19 नए विशेष कोर्ट मंजूर, 171 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति
बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 19 अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इनके संचालन के लिए 171 नए अराजपत्रित पद भी सृजित किए जाएंगे।

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