Bihar News : पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट शराब पीने का अंतिम सबूत नहीं
Bihar : बिहार पुलिस की मनमानी और गुंडई करने पर पटना उच्च न्यायालय ने पुलिस प्रशासन के गाल पर तमाचा मारा है। अदालत ने कहा कि बिना ब्लड और यूरिन टेस्ट के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
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