AI Summit Protest केस: Youth Congress के Manish Sharma की अग्रिम जमानत पर कोर्ट ने मांगा जवाब

पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को एआई शिखर सम्मेलन विरोध प्रदर्शन मामले में युवा कांग्रेस के मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। उन्होंने इस मामले में अग्रिम और अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। हालांकि, अदालत ने दिल्ली पुलिस की बात सुने बिना किसी भी प्रकार की तत्काल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।इसे भी पढ़ें: Fit India का Women's Carnival: Delhi के Nehru Stadium में महिला शक्ति का भव्य प्रदर्शनअदालत सोमवार को आवेदनों पर सुनवाई करेगी। मनीष शर्मा भारतीय युवा कांग्रेस (आईएनसी) के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष, अधिवक्ता रूपेश सिंह भदौरिया और चितवन गोदारा के साथ शर्मा की ओर से पेश हुए। बताया गया कि विरोध स्थल पर मौजूद अन्य नौ आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी जमानत मिल गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता घोष ने यह भी बताया कि इस अदालत ने निगम भंडारी को पहले ही अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है और आवेदक मनीष शर्मा के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि मनीष शर्मा और विश्वजीत फरार हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। दिल्ली पुलिस ने मनीष शर्मा को जांच में सहयोग करने के लिए नोटिस जारी किया है। इसे भी पढ़ें: US से तनाव के बीच Iran ने भारत का माना आभार, Kochi में मिली मदद पर कहा- शुक्रियाइस बीच, शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई इंपैक्ट समिट विरोध प्रदर्शन मामले में आरोपी सिद्धार्थ अवधूत को रिहा करने का आदेश जारी किया। उन्हें हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया गया था और 5 मार्च को उन्हें जमानत मिल गई थी। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि एआई इंपैक्ट समिट में प्रदर्शनकारियों द्वारा पहनी गई टी-शर्टों को डिजाइन करने और छपवाने में उनकी मुख्य भूमिका थी।

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Mar 8, 2026 - 20:09
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AI Summit Protest केस: Youth Congress के Manish Sharma की अग्रिम जमानत पर कोर्ट ने मांगा जवाब
पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को एआई शिखर सम्मेलन विरोध प्रदर्शन मामले में युवा कांग्रेस के मनीष शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। उन्होंने इस मामले में अग्रिम और अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। हालांकि, अदालत ने दिल्ली पुलिस की बात सुने बिना किसी भी प्रकार की तत्काल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

इसे भी पढ़ें: Fit India का Women's Carnival: Delhi के Nehru Stadium में महिला शक्ति का भव्य प्रदर्शन

अदालत सोमवार को आवेदनों पर सुनवाई करेगी। मनीष शर्मा भारतीय युवा कांग्रेस (आईएनसी) के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष, अधिवक्ता रूपेश सिंह भदौरिया और चितवन गोदारा के साथ शर्मा की ओर से पेश हुए। बताया गया कि विरोध स्थल पर मौजूद अन्य नौ आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी जमानत मिल गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता घोष ने यह भी बताया कि इस अदालत ने निगम भंडारी को पहले ही अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है और आवेदक मनीष शर्मा के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि मनीष शर्मा और विश्वजीत फरार हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। दिल्ली पुलिस ने मनीष शर्मा को जांच में सहयोग करने के लिए नोटिस जारी किया है। 

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इस बीच, शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई इंपैक्ट समिट विरोध प्रदर्शन मामले में आरोपी सिद्धार्थ अवधूत को रिहा करने का आदेश जारी किया। उन्हें हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया गया था और 5 मार्च को उन्हें जमानत मिल गई थी। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि एआई इंपैक्ट समिट में प्रदर्शनकारियों द्वारा पहनी गई टी-शर्टों को डिजाइन करने और छपवाने में उनकी मुख्य भूमिका थी।

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