सैफ अली खान चाकू हमला: फोरेंसिक रिपोर्ट ने बढ़ाई हमलावर की मुश्किल, जमानत का पुरजोर विरोध

मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की ज़मानत याचिका का विरोध किया है, जिसने इस साल जनवरी में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित आवास पर कथित तौर पर चाकू से हमला किया था। पुलिस ने दावा किया कि उनके पास आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत हैं और इसलिए उन्होंने अदालत से उसे ज़मानत न देने की अपील की है। पुलिस ने अदालत को बताया कि हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू और आरोपी से बरामद चाकू के टुकड़े एक ही हैं।इसे भी पढ़ें: Hulk Hogan Biopic | हल्क होगन की बायोपिक जो कभी बनी ही नहीं, नेटफ्लिक्स के साथ चीज़ें कैसे बिगड़ीं फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस ने सत्र अदालत के समक्ष अपने पहले के दावे को दोहराया कि हमले के दौरान अभिनेता की रीढ़ के पास लगे चाकू के टुकड़े तथा अपराध स्थल पर मिले चाकू के एक टुकड़े का मिलान आरोपी शरीफ-उल-इस्लाम से बरामद हथियार से हो गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को अदालत में आरोपी की याचिका के लिखित जवाब में कहा कि ये तीन टुकड़े उसी चाकू के थे जिसका इस्तेमाल अभिनेता पर हमला करने के लिए किया गया था। खान पर 16 जनवरी को बांद्रा स्थित उनके 12वीं मंजिल स्थित अपार्टमेंट में एक चोर ने चोरी के प्रयास के दौरान चाकू से कई वार किए थे। अभिनेता (54 वर्षीय) ने हमले के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी के पास फंसे चाकू के टुकड़े को निकालने के लिए लीलावती अस्पताल में सर्जरी करवाई। उन्हें पांच दिन बाद निजी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में बांग्लादेशी नागरिक इस्लाम को दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया।इसे भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर 'सैय्यारा' का जलवा, बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर! पुलिस ने अपने जवाब में बताया कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है। अगर उसे ज़मानत मिल जाती है, तो इस बात की संभावना है कि वह भारत से भाग जाए और मुकदमे के दौरान अदालत में पेश न हो। पुलिस ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध बेहद गंभीर प्रकृति का है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं। वकील विपुल दुशिंग के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में आरोपी ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। Visit Prabhasakshi for Latest Entertainment News in Hindi Bollywood 

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Jul 27, 2025 - 04:30
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सैफ अली खान चाकू हमला: फोरेंसिक रिपोर्ट ने बढ़ाई हमलावर की मुश्किल, जमानत का पुरजोर विरोध

मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की ज़मानत याचिका का विरोध किया है, जिसने इस साल जनवरी में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित आवास पर कथित तौर पर चाकू से हमला किया था। पुलिस ने दावा किया कि उनके पास आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत हैं और इसलिए उन्होंने अदालत से उसे ज़मानत न देने की अपील की है। पुलिस ने अदालत को बताया कि हमले में इस्तेमाल किया गया चाकू और आरोपी से बरामद चाकू के टुकड़े एक ही हैं।

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फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस ने सत्र अदालत के समक्ष अपने पहले के दावे को दोहराया कि हमले के दौरान अभिनेता की रीढ़ के पास लगे चाकू के टुकड़े तथा अपराध स्थल पर मिले चाकू के एक टुकड़े का मिलान आरोपी शरीफ-उल-इस्लाम से बरामद हथियार से हो गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को अदालत में आरोपी की याचिका के लिखित जवाब में कहा कि ये तीन टुकड़े उसी चाकू के थे जिसका इस्तेमाल अभिनेता पर हमला करने के लिए किया गया था।

खान पर 16 जनवरी को बांद्रा स्थित उनके 12वीं मंजिल स्थित अपार्टमेंट में एक चोर ने चोरी के प्रयास के दौरान चाकू से कई वार किए थे। अभिनेता (54 वर्षीय) ने हमले के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी के पास फंसे चाकू के टुकड़े को निकालने के लिए लीलावती अस्पताल में सर्जरी करवाई। उन्हें पांच दिन बाद निजी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में बांग्लादेशी नागरिक इस्लाम को दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया।

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पुलिस ने अपने जवाब में बताया कि आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है। अगर उसे ज़मानत मिल जाती है, तो इस बात की संभावना है कि वह भारत से भाग जाए और मुकदमे के दौरान अदालत में पेश न हो। पुलिस ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध बेहद गंभीर प्रकृति का है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं। वकील विपुल दुशिंग के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में आरोपी ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। 

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