बेल्जियम की अदालत ने चोकसी की जमानत याचिका खारिज की: वकील

बेल्जियम की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। उसके वकील ने यह जानकारी दी। चोकसी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर 12 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने एंटवर्प में गिरफ्तार किया था। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मंगलवार को अदालत की सुनवाई के दौरान उनके मुवक्किल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। चोकसी 2018 में भारत छोड़ने के बाद एंटीगुआ में रह रहा था और उसने कैरेबियाई देश की नागरिकता ले ली थी, जबकि उसकी भारतीय नागरिकता वैध बताई जाती है।

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Apr 24, 2025 - 03:30
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बेल्जियम की अदालत ने चोकसी की जमानत याचिका खारिज की: वकील

बेल्जियम की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। उसके वकील ने यह जानकारी दी।

चोकसी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर 12 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने एंटवर्प में गिरफ्तार किया था।

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मंगलवार को अदालत की सुनवाई के दौरान उनके मुवक्किल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। चोकसी 2018 में भारत छोड़ने के बाद एंटीगुआ में रह रहा था और उसने कैरेबियाई देश की नागरिकता ले ली थी, जबकि उसकी भारतीय नागरिकता वैध बताई जाती है।

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