जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने के लिए AAI से लेनी होगी मंजूरी, बहुत महंगी पड़ेगी लापरवाही
अगर एयरपोर्ट से 20 किमी के दायरे में आपकी जमीन है और आप वहां घर-मकान बनाने जा रहे हैं तो आपको एएआई से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) लेना अनिवार्य होगा।
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