इमरान की मौत की अफवाहों के बीच रावलपिंडी में धारा 144, पाकिस्तान सरकार की चिंता बढ़ी

पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों और समर्थकों को उनसे मिलने की अनुमति देने की मांग को लेकर आयोजित बड़े विरोध प्रदर्शन के बीच रावलपिंडी में सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है और धारा 144 लागू कर दी है। यह बात इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच सामने आई है, जिससे देश में अशांति की आशंका बढ़ गई है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हसन वकार चीमा के कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 144 1 से 3 दिसंबर तक तीन दिनों के लिए प्रभावी रहेगी।इसे भी पढ़ें: Pakistan | पूर्व PM इमरान खान से मिलने की मांग पर PTI का देशव्यापी विरोध, रावलपिंडी में धारा 144 लागू, पाकिस्तान में अशांति का अंदेशायह कानून सभी प्रकार की सभाओं, समारोहों, धरना-प्रदर्शनों, रैलियों, जुलूसों, प्रदर्शनों, जलसों, धरनों, विरोध प्रदर्शनों और पांच या अधिक लोगों के इसी प्रकार के जमावड़े जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। हथियार, कीलें, लदे हुए डंडे, गुलेल (गोफन), बॉल बेयरिंग, पेट्रोल बम, तात्कालिक विस्फोटक या अन्य कोई भी उपकरण ले जाना, जिसका हिंसा के लिए संभावित रूप से उपयोग किया जा सकता हो, साथ ही हथियारों का प्रदर्शन (कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ले जाए जाने वाले हथियारों के अलावा) और आपत्तिजनक या घृणास्पद भाषण देना भी प्रतिबंधित है। सरकार ने शहर में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।इसे भी पढ़ें: Imran Khan की पार्टी PTI के नेता इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन करेंगेरिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश सोमवार को जारी किया गया और इसमें कहा गया है कि रावलपिंडी ज़िले की सीमा के भीतर आसन्न ख़तरा मौजूद है और सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। जिला खुफिया समिति (डीआईसी) ने विशिष्ट खुफिया जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि कुछ समूह और तत्व बड़ी सभाओं, विरोध प्रदर्शनों और विघटनकारी सभाओं के माध्यम से कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के इरादे से सक्रिय रूप से जुट रहे हैं।

PNSPNS
Dec 3, 2025 - 10:19
 0
इमरान की मौत की अफवाहों के बीच रावलपिंडी में धारा 144, पाकिस्तान सरकार की चिंता बढ़ी

पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों और समर्थकों को उनसे मिलने की अनुमति देने की मांग को लेकर आयोजित बड़े विरोध प्रदर्शन के बीच रावलपिंडी में सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है और धारा 144 लागू कर दी है। यह बात इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच सामने आई है, जिससे देश में अशांति की आशंका बढ़ गई है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हसन वकार चीमा के कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 144 1 से 3 दिसंबर तक तीन दिनों के लिए प्रभावी रहेगी।

इसे भी पढ़ें: Pakistan | पूर्व PM इमरान खान से मिलने की मांग पर PTI का देशव्यापी विरोध, रावलपिंडी में धारा 144 लागू, पाकिस्तान में अशांति का अंदेशा

यह कानून सभी प्रकार की सभाओं, समारोहों, धरना-प्रदर्शनों, रैलियों, जुलूसों, प्रदर्शनों, जलसों, धरनों, विरोध प्रदर्शनों और पांच या अधिक लोगों के इसी प्रकार के जमावड़े जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। हथियार, कीलें, लदे हुए डंडे, गुलेल (गोफन), बॉल बेयरिंग, पेट्रोल बम, तात्कालिक विस्फोटक या अन्य कोई भी उपकरण ले जाना, जिसका हिंसा के लिए संभावित रूप से उपयोग किया जा सकता हो, साथ ही हथियारों का प्रदर्शन (कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ले जाए जाने वाले हथियारों के अलावा) और आपत्तिजनक या घृणास्पद भाषण देना भी प्रतिबंधित है। सरकार ने शहर में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

इसे भी पढ़ें: Imran Khan की पार्टी PTI के नेता इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन करेंगे

रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश सोमवार को जारी किया गया और इसमें कहा गया है कि रावलपिंडी ज़िले की सीमा के भीतर आसन्न ख़तरा मौजूद है और सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। जिला खुफिया समिति (डीआईसी) ने विशिष्ट खुफिया जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि कुछ समूह और तत्व बड़ी सभाओं, विरोध प्रदर्शनों और विघटनकारी सभाओं के माध्यम से कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के इरादे से सक्रिय रूप से जुट रहे हैं।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow