महाराष्ट्र: शिवाजी महाराज के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार किया

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक व्हॉट्सऐप समूह में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एक व्यक्ति से स्थानीय लोगों ने मारपीट की और बाद ने पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि घटना 28 अप्रैल को नालासोपारा पूर्व के विजय नगर इलाके में एक आवासीय सोसाइटी की है जहां आरोपी अक्षयदीप भरतकुमार विसवाडिया को पीटा गया। पुलिस के अनुसार, गुजराती और मराठी पहचान को लेकर एक व्हॉट्सऐप समूह पर तीखी बहस जारी थी और इसी दौरान आरोपी ने शिवाजी महाराज के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं। अधिकारी ने बताया कि इससे नाराज स्थानीय लोगों के एक समूह ने विसवाडिया को घेर लिया और कथित तौर पर उससे मारपीट करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विसवाडिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य), 356 (2) (मानहानि) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

PNSPNS
May 5, 2025 - 03:30
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महाराष्ट्र: शिवाजी महाराज के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार किया

महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक व्हॉट्सऐप समूह में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एक व्यक्ति से स्थानीय लोगों ने मारपीट की और बाद ने पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि घटना 28 अप्रैल को नालासोपारा पूर्व के विजय नगर इलाके में एक आवासीय सोसाइटी की है जहां आरोपी अक्षयदीप भरतकुमार विसवाडिया को पीटा गया।

पुलिस के अनुसार, गुजराती और मराठी पहचान को लेकर एक व्हॉट्सऐप समूह पर तीखी बहस जारी थी और इसी दौरान आरोपी ने शिवाजी महाराज के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां कीं।

अधिकारी ने बताया कि इससे नाराज स्थानीय लोगों के एक समूह ने विसवाडिया को घेर लिया और कथित तौर पर उससे मारपीट करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें व्यक्ति की पिटाई की जा रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विसवाडिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य), 356 (2) (मानहानि) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

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