पहलगाम आतंकी हमला: NIA के हाथ लगी बड़ी सफलता, आतंकियों को पनाह देने के मामले में दो लोग गिरफ्तार

पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दक्षिण कश्मीर के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए भीषण हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे और 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आरोपियों की पहचान पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर के रूप में हुई है। इसे भी पढ़ें: पाकिस्कानियों ने फिर से किया Adnan Sami को भारत का नागरिक बनने पर ट्रोल, सिंगर ने कहा- ढीठ एक्स लवर्स है वो...एनआईए के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्तियों ने हमले में शामिल तीन सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का खुलासा किया है, और यह भी पुष्टि की है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। एनआईए की जांच के अनुसार, परवेज और बशीर ने जानबूझकर हमले से पहले हिल पार्क में एक मौसमी ढोक (झोपड़ी) में तीन सशस्त्र आतंकवादियों को शरण दी थी। दोनों लोगों ने आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी, जिन्होंने उस दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर को, धार्मिक पहचान के आधार पर पर्यटकों को चुन-चुन कर मार डाला, जिससे यह अब तक का सबसे भीषण आतंकवादी हमला बन गया।रवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर - ने हमले में शामिल तीन सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का खुलासा किया है, और यह भी पुष्टि की है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। एनआईए, जिसने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 19 के तहत दोनों को गिरफ्तार किया है, 22 अप्रैल 2025 को दुनिया को हिला देने वाले हमले के बाद दर्ज किए गए आरसी-02/2025/एनआईए/जेएमयू मामले की आगे की जांच कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। इसे भी पढ़ें: उमर अब्दुल्ला बोले, जम्मू-कश्मीर से पंजाब को अतिरिक्त पानी नहीं दिया जाएगाएनआईए ने दोनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। वह 22 अप्रैल 2025 को दुनिया को हिला देने वाले हमले के बाद दर्ज मामले की आगे की जांच कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। हमले के बाद मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी। जांच के दौरान संघीय एजेंसी को कई सफलताएं मिलीं; हालांकि, यह सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है क्योंकि एजेंसी हमले के पीछे आतंकवादियों की पहचान स्थापित करने में सक्षम रही है।

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Jun 23, 2025 - 03:30
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पहलगाम आतंकी हमला: NIA के हाथ लगी बड़ी सफलता, आतंकियों को पनाह देने के मामले में दो लोग गिरफ्तार
पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दक्षिण कश्मीर के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए भीषण हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे और 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आरोपियों की पहचान पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर के रूप में हुई है।
 

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एनआईए के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्तियों ने हमले में शामिल तीन सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का खुलासा किया है, और यह भी पुष्टि की है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। एनआईए की जांच के अनुसार, परवेज और बशीर ने जानबूझकर हमले से पहले हिल पार्क में एक मौसमी ढोक (झोपड़ी) में तीन सशस्त्र आतंकवादियों को शरण दी थी। दोनों लोगों ने आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी, जिन्होंने उस दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर को, धार्मिक पहचान के आधार पर पर्यटकों को चुन-चुन कर मार डाला, जिससे यह अब तक का सबसे भीषण आतंकवादी हमला बन गया।

रवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर - ने हमले में शामिल तीन सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का खुलासा किया है, और यह भी पुष्टि की है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। एनआईए, जिसने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 19 के तहत दोनों को गिरफ्तार किया है, 22 अप्रैल 2025 को दुनिया को हिला देने वाले हमले के बाद दर्ज किए गए आरसी-02/2025/एनआईए/जेएमयू मामले की आगे की जांच कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।
 

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एनआईए ने दोनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। वह 22 अप्रैल 2025 को दुनिया को हिला देने वाले हमले के बाद दर्ज मामले की आगे की जांच कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है। इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। हमले के बाद मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी। जांच के दौरान संघीय एजेंसी को कई सफलताएं मिलीं; हालांकि, यह सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है क्योंकि एजेंसी हमले के पीछे आतंकवादियों की पहचान स्थापित करने में सक्षम रही है।

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