कितने राज्यों में है धर्मांतरण विरोधी कानून? 8 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आठ राज्यों को उन याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, जिनमें धार्मिक परिवर्तन से संबंधित उनके बनाए कानूनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक के धार्मिक परिवर्तन कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।इसे भी पढ़ें: अब और मोहलत नहीं! महाराष्ट्र निकाय चुनाव में देरी पर SC खफा, कहा- 2026 तक कराएं मतदान बेंच ने राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया और कहा कि अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह (सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की ओर से) ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई जरूरी है, क्योंकि राज्य इन कानूनों को और सख्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करते हैं।

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Sep 18, 2025 - 04:30
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कितने राज्यों में है धर्मांतरण विरोधी कानून? 8 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आठ राज्यों को उन याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, जिनमें धार्मिक परिवर्तन से संबंधित उनके बनाए कानूनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक के धार्मिक परिवर्तन कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

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बेंच ने राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया और कहा कि अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह (सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की ओर से) ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई जरूरी है, क्योंकि राज्य इन कानूनों को और सख्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करते हैं।

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