Youth Congress का प्रोटेस्ट 'नेपाल मॉडल' वाली साजिश, कोर्ट में Delhi Police का बड़ा दावा

दिल्ली पुलिस ने एआई शिखर सम्मेलन में बिना शर्ट पहने प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रिमांड मांगते हुए शनिवार को कहा कि आरोपियों ने नेपाल में हुए प्रदर्शन के समान विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को अदालत में पांच दिन की रिमांड मांगते हुए कहा कि यह देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश थी। भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए भारतीय युवा कांग्रेस के चार नेताओं को शनिवार सुबह पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव के रूप में हुई है।इसे भी पढ़ें: Rahul Gandhi का पीछा नहीं छोड़ रहा 10 साल पुराना केस, RSS मानहानि मामले में Bhiwandi Court में हुए पेशएएनआई समाचार एजेंसी के अनुसार, आरोपियों के वकील ने बताया कि वे एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं और उन्होंने भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन किया, जो उनके विरोध करने के अधिकार का प्रयोग था। आरोपों के वकील ने कहा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था; किसी भी वीडियो में हिंसा नहीं दिखाई दी। सभी कथित अपराधों के लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। आरोपियों के वकील ने बताया कि एफआईआर एक राजनीतिक साजिश के अलावा कुछ नहीं है। वकील ने यह भी बताया कि वे शिक्षित हैं और उनके पास डिग्रियां हैं।

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Feb 21, 2026 - 18:01
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Youth Congress का प्रोटेस्ट 'नेपाल मॉडल' वाली साजिश, कोर्ट में Delhi Police का बड़ा दावा
दिल्ली पुलिस ने एआई शिखर सम्मेलन में बिना शर्ट पहने प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रिमांड मांगते हुए शनिवार को कहा कि आरोपियों ने नेपाल में हुए प्रदर्शन के समान विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को अदालत में पांच दिन की रिमांड मांगते हुए कहा कि यह देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश थी। भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए भारतीय युवा कांग्रेस के चार नेताओं को शनिवार सुबह पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव के रूप में हुई है।

इसे भी पढ़ें: Rahul Gandhi का पीछा नहीं छोड़ रहा 10 साल पुराना केस, RSS मानहानि मामले में Bhiwandi Court में हुए पेश

एएनआई समाचार एजेंसी के अनुसार, आरोपियों के वकील ने बताया कि वे एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं और उन्होंने भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन किया, जो उनके विरोध करने के अधिकार का प्रयोग था। आरोपों के वकील ने कहा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था; किसी भी वीडियो में हिंसा नहीं दिखाई दी। सभी कथित अपराधों के लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। आरोपियों के वकील ने बताया कि एफआईआर एक राजनीतिक साजिश के अलावा कुछ नहीं है। वकील ने यह भी बताया कि वे शिक्षित हैं और उनके पास डिग्रियां हैं।

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