Uttarakhand: पत्नी के भरण-पोषण में बढ़ोतरी, हाईकोर्ट ने 9000 की जगह 14 हजार रुपये मासिक देने का दिया आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक पत्नी के मासिक भरण-पोषण में वृद्धि करते हुए इसे नौ हजार रुपये से बढ़ाकर 14 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने सुनाया।

PNSPNS
Aug 5, 2026 - 15:44
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Uttarakhand: पत्नी के भरण-पोषण में बढ़ोतरी, हाईकोर्ट ने 9000 की जगह 14 हजार रुपये मासिक देने का दिया आदेश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक पत्नी के मासिक भरण-पोषण में वृद्धि करते हुए इसे नौ हजार रुपये से बढ़ाकर 14 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ ने सुनाया।

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