Rohit Shetty Firing Case | जेल में बंद शूटर को सता रही 'शादी' की चिंता, जमानत के लिए पहुँचा MCOCA कोर्ट

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर हुई गोलीबारी के मामले में एक नया मोड़ आया है। इस मामले में गिरफ्तार 12 आरोपियों में से एक, रितिक यादव ने अपनी शादी का हवाला देते हुए अदालत से अस्थायी जमानत (Interim Bail) की गुहार लगाई है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत के न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आरोपी रितिक यादव ने अंतरिम राहत दिए जाने का अनुरोध किया था। अधिवक्ता दिलीप शुक्ला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि यादव की शादी 11 मार्च को उसके पैतृक स्थान आगरा में होनी है। शुक्ला ने कहा, ‘‘मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।’’ गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार सभी 12 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।इसे भी पढ़ें: Alpha की नई रिलीज डेट का ऐलान! जुलाई 2026 में दहाड़ेंगी Alia Bhatt और Sharvari, सामने आई पहली झलक!  यादव शूटर दीपक शर्मा समेत उन सात आरोपियों में शामिल है, जिन्हें 14 फरवरी को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। जुहू स्थित शेट्टी की नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर एक फरवरी को कम से कम पांच गोलियां चलाई गईं। एक गोली इमारत के अंदर स्थित जिम के शीशे पर लगी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य शुभम लोनकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घटना की जिम्मेदारी ली है। इस मामले के अलावा, वह राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और बांद्रा स्थित बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के आवास पर गोलीबारी के मामले में भी वांछित है।इसे भी पढ़ें: जब Ricky Martin और Sushmita Sen की डेटिंग की खबरों ने मचाया था शोर अदालत के सामने चुनौतीकानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मकोका (MCOCA) जैसे कड़े कानून के तहत आरोपी को शादी के लिए जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है, विशेषकर तब जब मामला संगठित अपराध और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़ा हो। पुलिस इस आधार पर विरोध कर सकती है कि आरोपी के आगरा जाने से कानून-व्यवस्था या गवाहों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 

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Mar 11, 2026 - 10:17
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Rohit Shetty Firing Case | जेल में बंद शूटर को सता रही 'शादी' की चिंता, जमानत के लिए पहुँचा MCOCA कोर्ट

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर हुई गोलीबारी के मामले में एक नया मोड़ आया है। इस मामले में गिरफ्तार 12 आरोपियों में से एक, रितिक यादव ने अपनी शादी का हवाला देते हुए अदालत से अस्थायी जमानत (Interim Bail) की गुहार लगाई है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत के न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आरोपी रितिक यादव ने अंतरिम राहत दिए जाने का अनुरोध किया था।

अधिवक्ता दिलीप शुक्ला के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि यादव की शादी 11 मार्च को उसके पैतृक स्थान आगरा में होनी है। शुक्ला ने कहा, ‘‘मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।’’ गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार सभी 12 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

इसे भी पढ़ें: Alpha की नई रिलीज डेट का ऐलान! जुलाई 2026 में दहाड़ेंगी Alia Bhatt और Sharvari, सामने आई पहली झलक!

 

यादव शूटर दीपक शर्मा समेत उन सात आरोपियों में शामिल है, जिन्हें 14 फरवरी को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। जुहू स्थित शेट्टी की नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर एक फरवरी को कम से कम पांच गोलियां चलाई गईं। एक गोली इमारत के अंदर स्थित जिम के शीशे पर लगी।

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य शुभम लोनकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घटना की जिम्मेदारी ली है। इस मामले के अलावा, वह राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और बांद्रा स्थित बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के आवास पर गोलीबारी के मामले में भी वांछित है।

इसे भी पढ़ें: जब Ricky Martin और Sushmita Sen की डेटिंग की खबरों ने मचाया था शोर

 

अदालत के सामने चुनौती

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मकोका (MCOCA) जैसे कड़े कानून के तहत आरोपी को शादी के लिए जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है, विशेषकर तब जब मामला संगठित अपराध और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़ा हो। पुलिस इस आधार पर विरोध कर सकती है कि आरोपी के आगरा जाने से कानून-व्यवस्था या गवाहों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 

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