Indian Railways का बड़ा फैसला: अब बिना Ticket यात्रा पर चुकाना होगा दोगुना Fine, नए Rules लागू

भारतीय रेलवे ने बिना वैध टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर जुर्माना बढ़ा दिया है। इस कदम का मकसद बिना टिकट या अनधिकृत यात्रा को रोकना और रेल संचालन को सुचारू बनाना है। रेलवे ने यात्रियों से बार-बार अपील की है कि वे ट्रेन से यात्रा करने से पहले वैध टिकट खरीदें। मई में, सेंट्रल रेलवे ज़ोन ने 4.96 लाख बिना टिकट यात्रियों से 40.85 करोड़ रुपये वसूले। एक बयान में, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने घोषणा की कि जन विश्वास अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के तहत, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और 138 के अंतर्गत न्यूनतम जुर्माना 20 जून, 2026 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसे भी पढ़ें: PM Modi ने Odisha को दी 47000 करोड़ की सौगात, बोले- यह लोकतंत्र और विकास का उत्सवइसमें कहा गया है कि जन विश्वास एक्ट, 2026 के प्रावधानों के अनुसार, रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 137 और 138 के तहत कम से कम जुर्माना 20 जून 2026 से 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे जुर्माना भरने से बचने के लिए वैध टिकट के साथ यात्रा करें और रेलवे के नियमों का पालन करें। 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' के अनुसार, किसी और के टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के ख़िलाफ़ भी सख़्त कार्रवाई हो सकती है। उनका टिकट ज़ब्त कर लिया जाएगा और उन्हें किराया, अतिरिक्त शुल्क और ₹500 का जुर्माना भरना होगा।  इसे भी पढ़ें: कोलकाता Airport पर अभिषेक बनर्जी को मारने की साजिश? TMC का BJP पर बड़ा आरोपरेलवे अधिकारी ट्रेनों और रेलवे परिसर में बिना अनुमति सामान बेचने और भीख मांगने वालों के लिए भी सख़्त सज़ा का प्लान बना रहे हैं। नियम तोड़ने वालों पर ₹2,000 का जुर्माना लग सकता है, जबकि बार-बार ऐसा करने वालों को एक साल तक की जेल हो सकती है। परेशानी पैदा करने, अपशब्दों का इस्तेमाल करने या साथी यात्रियों को असुविधा पहुँचाने वाले यात्रियों पर भी ₹1,000 का जुर्माना लग सकता है। नशे की हालत में पाए जाने वाले यात्रियों को ट्रेन से उतारा जा सकता है। इसके अलावा, ट्रेनों में प्रतिबंधित चीज़ें या ख़तरनाक सामान ले जाने पर कम से कम ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें  National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर। 

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Jun 22, 2026 - 08:58
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Indian Railways का बड़ा फैसला: अब बिना Ticket यात्रा पर चुकाना होगा दोगुना Fine, नए Rules लागू
भारतीय रेलवे ने बिना वैध टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर जुर्माना बढ़ा दिया है। इस कदम का मकसद बिना टिकट या अनधिकृत यात्रा को रोकना और रेल संचालन को सुचारू बनाना है। रेलवे ने यात्रियों से बार-बार अपील की है कि वे ट्रेन से यात्रा करने से पहले वैध टिकट खरीदें। मई में, सेंट्रल रेलवे ज़ोन ने 4.96 लाख बिना टिकट यात्रियों से 40.85 करोड़ रुपये वसूले। एक बयान में, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने घोषणा की कि जन विश्वास अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के तहत, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और 138 के अंतर्गत न्यूनतम जुर्माना 20 जून, 2026 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

 

इसे भी पढ़ें: PM Modi ने Odisha को दी 47000 करोड़ की सौगात, बोले- यह लोकतंत्र और विकास का उत्सव


इसमें कहा गया है कि जन विश्वास एक्ट, 2026 के प्रावधानों के अनुसार, रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 137 और 138 के तहत कम से कम जुर्माना 20 जून 2026 से 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे जुर्माना भरने से बचने के लिए वैध टिकट के साथ यात्रा करें और रेलवे के नियमों का पालन करें। 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया' के अनुसार, किसी और के टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के ख़िलाफ़ भी सख़्त कार्रवाई हो सकती है। उनका टिकट ज़ब्त कर लिया जाएगा और उन्हें किराया, अतिरिक्त शुल्क और ₹500 का जुर्माना भरना होगा। 
 

इसे भी पढ़ें: कोलकाता Airport पर अभिषेक बनर्जी को मारने की साजिश? TMC का BJP पर बड़ा आरोप


रेलवे अधिकारी ट्रेनों और रेलवे परिसर में बिना अनुमति सामान बेचने और भीख मांगने वालों के लिए भी सख़्त सज़ा का प्लान बना रहे हैं। नियम तोड़ने वालों पर ₹2,000 का जुर्माना लग सकता है, जबकि बार-बार ऐसा करने वालों को एक साल तक की जेल हो सकती है। परेशानी पैदा करने, अपशब्दों का इस्तेमाल करने या साथी यात्रियों को असुविधा पहुँचाने वाले यात्रियों पर भी ₹1,000 का जुर्माना लग सकता है। नशे की हालत में पाए जाने वाले यात्रियों को ट्रेन से उतारा जा सकता है। इसके अलावा, ट्रेनों में प्रतिबंधित चीज़ें या ख़तरनाक सामान ले जाने पर कम से कम ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है।
 
देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें  National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर। 

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