GST Council Meet: निजी हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं देना होगा जीएसटी, छेना-पनीर और ब्रेड पर भी टैक्स खत्म, जानें क्या हुए सस्ते

जीएसटी परिषद ने पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत के नए स्लैब को मंज़ूरी दी है। जीएसटी परिषद का यह फ़ैसला 22 सितंबर से लागू होगा।

PNSPNS
Sep 4, 2025 - 04:29
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जीएसटी परिषद ने पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत के नए स्लैब को मंज़ूरी दी है। जीएसटी परिषद का यह फ़ैसला 22 सितंबर से लागू होगा।

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