Bihar: कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक; रौशन आनंद को जमानत नहीं मिली

Bihar : पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत दी है। खान सर पर हत्या के प्रयास और हथियारों के अवैध इस्तेमाल जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन तलब किया है।

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Jun 10, 2026 - 11:59
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Bihar: कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत, फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक; रौशन आनंद को जमानत नहीं मिली
Bihar : पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत दी है। खान सर पर हत्या के प्रयास और हथियारों के अवैध इस्तेमाल जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन तलब किया है।

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