Delhi: आवारा कुत्तों को पकड़ने गई MCD की टीम पर हमला, FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि लगभग 15-20 लोगों के एक समूह ने रोहिणी में आवारा कुत्तों को पकड़ने के अभियान के दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की। पुलिस के अनुसार, इस समूह ने एमसीडी कर्मचारियों पर हमला किया, दो पकड़े गए कुत्तों को छुड़ा लिया और एमसीडी वाहन में तोड़फोड़ की, उसकी खिड़कियाँ तोड़ दीं और रजिस्टर व लॉगबुक चुरा लीं। रोहिणी के डीसीपी राजीव रंजन ने कहा कि लगभग 15-20 तथाकथित कुत्ते प्रेमियों के एक समूह के खिलाफ कल शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने कथित तौर पर आवारा कुत्तों को पकड़ने वाले एमसीडी वाहन में बाधा डाली, दो आवारा कुत्तों को छुड़ा लिया और एमसीडी कर्मचारियों पर हमला किया - इस घटना में तोड़फोड़ शामिल थी, जिसमें वाहन की खिड़कियाँ तोड़ना और रजिस्टर व लॉगबुक चुराना शामिल था। इसे भी पढ़ें: दिल्ली: आवारा कुत्तों को बचाने सड़कों पर उतरे पशु प्रेमी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवालउन्होंने आगे कहा कि लोक सेवक को उनके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने और चोरी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को, 11 और 12 अगस्त को नई दिल्ली ज़िले में कई जगहों पर बिना पूर्व अनुमति के कुत्ता प्रेमियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में चार प्राथमिकी दर्ज की गईं। पुलिस ने कहा कि जिन लोगों ने बार-बार अनुरोध के बावजूद विरोध स्थल छोड़ने से इनकार कर दिया, उन्हें हिरासत में लिया गया। कानून का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटनाक्रम आवारा कुत्तों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच सामने आया है। इसे भी पढ़ें: दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान उनकी आबादी को नियंत्रित करके ही संभव है : आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 11 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए, और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि पकड़े गए किसी भी जानवर को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। गुरुवार (14 अगस्त) को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय गृहों में रखने के अपने 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह एक अलग पीठ के 11 अगस्त के फैसले पर अंतरिम आदेश पारित करेगी।

PNSPNS
Aug 20, 2025 - 04:30
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Delhi: आवारा कुत्तों को पकड़ने गई MCD की टीम पर हमला, FIR दर्ज, जानें पूरा मामला
पुलिस ने मंगलवार को बताया कि लगभग 15-20 लोगों के एक समूह ने रोहिणी में आवारा कुत्तों को पकड़ने के अभियान के दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की। पुलिस के अनुसार, इस समूह ने एमसीडी कर्मचारियों पर हमला किया, दो पकड़े गए कुत्तों को छुड़ा लिया और एमसीडी वाहन में तोड़फोड़ की, उसकी खिड़कियाँ तोड़ दीं और रजिस्टर व लॉगबुक चुरा लीं। रोहिणी के डीसीपी राजीव रंजन ने कहा कि लगभग 15-20 तथाकथित कुत्ते प्रेमियों के एक समूह के खिलाफ कल शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने कथित तौर पर आवारा कुत्तों को पकड़ने वाले एमसीडी वाहन में बाधा डाली, दो आवारा कुत्तों को छुड़ा लिया और एमसीडी कर्मचारियों पर हमला किया - इस घटना में तोड़फोड़ शामिल थी, जिसमें वाहन की खिड़कियाँ तोड़ना और रजिस्टर व लॉगबुक चुराना शामिल था।
 

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उन्होंने आगे कहा कि लोक सेवक को उनके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने और चोरी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को, 11 और 12 अगस्त को नई दिल्ली ज़िले में कई जगहों पर बिना पूर्व अनुमति के कुत्ता प्रेमियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में चार प्राथमिकी दर्ज की गईं। पुलिस ने कहा कि जिन लोगों ने बार-बार अनुरोध के बावजूद विरोध स्थल छोड़ने से इनकार कर दिया, उन्हें हिरासत में लिया गया। कानून का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटनाक्रम आवारा कुत्तों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच सामने आया है।
 

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11 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए, और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि पकड़े गए किसी भी जानवर को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। गुरुवार (14 अगस्त) को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय गृहों में रखने के अपने 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह एक अलग पीठ के 11 अगस्त के फैसले पर अंतरिम आदेश पारित करेगी।

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