Delhi Liquor Scam | फिर शुरू होगी कानूनी रंजिश! Arvind Kejriwal और Manish Sisodia को मिली क्लीन चिट को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी CBI

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज़ एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे आरोपियों को मिली क्लीन चिट को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली है, सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह कदम दिल्ली की एक कोर्ट के CBI चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने और सभी 23 आरोपियों को बरी करने के एक दिन बाद आया है। कोर्ट ने जांच में गंभीर कमियों और पहली नज़र में मामला साबित करने के लिए ज़रूरी सबूतों की कमी का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में कई कमियां थीं, जिनके सबूत नहीं मिले। CBI पिछली AAP सरकार की अब खत्म कर दी गई एक्साइज पॉलिसी को बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।इसे भी पढ़ें: Delhi Excise Policy Case | Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, K Kavitha सभी आरोपों से बरी, कोर्ट ने कहा- साजिश का कोई सबूत नहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में बरी कर दिया गया। दिल्ली की एक कोर्ट ने CBI को कड़ी फटकार लगाई और फैसला सुनाया कि प्रॉसिक्यूशन अपने आरोपों को भरोसेमंद सबूतों से साबित करने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने कहा कि बड़ी साज़िश और क्रिमिनल इरादे के दावे ज्यूडिशियल जांच में खरे नहीं उतरे, और कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल इसके बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेने की ओर इशारा करते हैं।केजरीवाल ने फैसले पर इमोशनल होकर प्रतिक्रिया दी, और इस केस को “आजाद भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल साज़िश” कहा, जिसे कथित तौर पर BJP ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए रचा था। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी सत्ता के लिए “देश और संविधान के साथ इस तरह से नहीं खेलना चाहिए”।दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की कमी पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि गंभीर आरोपों को मटीरियल से सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना सबूत के मुख्य साज़िश करने वाली भूमिका को साबित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर यह पाया जाता है कि प्रॉसिक्यूशन के दावों को मटीरियल से सपोर्ट नहीं किया गया, तो ऑफिस में लोगों का भरोसा कम होता है।इसे भी पढ़ें: 'सच की हमेशा जीत होगी', Sunita Kejriwal ने दी पहली प्रतिक्रिया, केजरीवाल और सिसोदिया को मिली 'ईमानदारी' की क्लीन चिटसिसोदिया को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन का केस ज्यूडिशियल जांच में टिक नहीं पाया और सिसोदिया की तरफ से किसी क्रिमिनल इरादे का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि जब डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड में मौजूद बयानों के साथ पढ़ा गया, तो उनमें किसी गलत काम के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव सोच-विचार दिखा।

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Feb 27, 2026 - 22:00
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Delhi Liquor Scam | फिर शुरू होगी कानूनी रंजिश! Arvind Kejriwal और Manish Sisodia को मिली क्लीन चिट को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी CBI

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में राउज़ एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे आरोपियों को मिली क्लीन चिट को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली है, सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह कदम दिल्ली की एक कोर्ट के CBI चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने और सभी 23 आरोपियों को बरी करने के एक दिन बाद आया है। कोर्ट ने जांच में गंभीर कमियों और पहली नज़र में मामला साबित करने के लिए ज़रूरी सबूतों की कमी का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में कई कमियां थीं, जिनके सबूत नहीं मिले। CBI पिछली AAP सरकार की अब खत्म कर दी गई एक्साइज पॉलिसी को बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।

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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में बरी कर दिया गया। दिल्ली की एक कोर्ट ने CBI को कड़ी फटकार लगाई और फैसला सुनाया कि प्रॉसिक्यूशन अपने आरोपों को भरोसेमंद सबूतों से साबित करने में नाकाम रहा है। कोर्ट ने कहा कि बड़ी साज़िश और क्रिमिनल इरादे के दावे ज्यूडिशियल जांच में खरे नहीं उतरे, और कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल इसके बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेने की ओर इशारा करते हैं।

केजरीवाल ने फैसले पर इमोशनल होकर प्रतिक्रिया दी, और इस केस को “आजाद भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल साज़िश” कहा, जिसे कथित तौर पर BJP ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए रचा था। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी सत्ता के लिए “देश और संविधान के साथ इस तरह से नहीं खेलना चाहिए”।

दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की कमी पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि गंभीर आरोपों को मटीरियल से सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना सबूत के मुख्य साज़िश करने वाली भूमिका को साबित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर यह पाया जाता है कि प्रॉसिक्यूशन के दावों को मटीरियल से सपोर्ट नहीं किया गया, तो ऑफिस में लोगों का भरोसा कम होता है।

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सिसोदिया को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन का केस ज्यूडिशियल जांच में टिक नहीं पाया और सिसोदिया की तरफ से किसी क्रिमिनल इरादे का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि जब डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड में मौजूद बयानों के साथ पढ़ा गया, तो उनमें किसी गलत काम के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव सोच-विचार दिखा।

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