Delhi Blast Case: आतंकी Zameer और Tufail को NIA कोर्ट ने भेजा जेल, खुलेंगे कई बड़े राज?

पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत ने ज़मीर अहमद अहनगर और तुफैल अहमद भट को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन्हें नवंबर 2025 के दिल्ली बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया गया है। पांच दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया। विशेष एनआईए न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने पूछताछ के बाद तुफैल अहमद भट और ज़मीर अहमद अहनगर को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।एनआईए ने दोनों आरोपियों की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। 11 मार्च को एनआईए ने हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत को सूचित किया था कि जम्मू और कश्मीर में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन के कारण जांच नहीं हो सकी।इसे भी पढ़ें: 'खतरनाक राजनीति' कर रहे Rahul Gandhi की खुली पोल ! Delhi University के आंकड़ों ने दिखाया कांग्रेस नेता को आईना25 फरवरी को विशेष एनआईए अदालत ने तुफैल अहमद भट और ज़मीर अहमद अहनगर को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया। इसके बाद, 6 मार्च को उनकी हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी गई। फिर उनकी हिरासत को और आगे बढ़ा दिया गया। एनआईए ने 9 मार्च को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) सिद्धांत सिहाग के समक्ष उनके रक्त के नमूने और अन्य साक्ष्य लिए।इसे भी पढ़ें: ये जज मंजूर नहीं...हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवालआरोपियों को जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाया गया था। उनकी हिरासत एनआईए को सौंप दी गई। आरोप है कि वे हथियार और गोला-बारूद जमा कर रहे थे। उमर, इरफान और आदिल ने ज़मीर को एक राइफल, एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस दिए थे। ये तीनों अंसार ग़ज़ावत उल हिंद से जुड़े हैं।इसे भी पढ़ें: Jeffrey Epstein से नाम जोड़े जाने पर भड़कीं Hardeep Puri की बेटी, 10 करोड़ का मानहानि केस ठोकाइससे पहले, एनआईए ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें डॉ. शाहीन सईद, डॉ. मुज़म्मिल शकील, अदील अहमद, जसीर बिलाल वानी, नासिर बिलाल मल्ला, यासिर अहमद डार, मुफ्ती इरफान अहमद और आमिर राशिद शामिल हैं। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। दिल्ली बम धमाके मामले की जांच एनआईए कर रही है। हाल ही में एनआईए कोर्ट ने जांच की अवधि 45 दिनों के लिए बढ़ा दी है। 10 नवंबर, 2025 को लाल किले के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ था। आरोपी उमर उन नबी की इस धमाके में मौत हो गई थी; आरोप है कि वह उस कार को चला रहा था जिसमें धमाका हुआ था।

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Mar 17, 2026 - 10:41
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Delhi Blast Case: आतंकी Zameer और Tufail को NIA कोर्ट ने भेजा जेल, खुलेंगे कई बड़े राज?
पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत ने ज़मीर अहमद अहनगर और तुफैल अहमद भट को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन्हें नवंबर 2025 के दिल्ली बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया गया है। पांच दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया। विशेष एनआईए न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने पूछताछ के बाद तुफैल अहमद भट और ज़मीर अहमद अहनगर को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
एनआईए ने दोनों आरोपियों की 15 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। 11 मार्च को एनआईए ने हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत को सूचित किया था कि जम्मू और कश्मीर में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन के कारण जांच नहीं हो सकी।

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25 फरवरी को विशेष एनआईए अदालत ने तुफैल अहमद भट और ज़मीर अहमद अहनगर को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेज दिया। इसके बाद, 6 मार्च को उनकी हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी गई। फिर उनकी हिरासत को और आगे बढ़ा दिया गया। एनआईए ने 9 मार्च को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) सिद्धांत सिहाग के समक्ष उनके रक्त के नमूने और अन्य साक्ष्य लिए।

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आरोपियों को जम्मू और कश्मीर पुलिस द्वारा प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाया गया था। उनकी हिरासत एनआईए को सौंप दी गई। आरोप है कि वे हथियार और गोला-बारूद जमा कर रहे थे। उमर, इरफान और आदिल ने ज़मीर को एक राइफल, एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस दिए थे। ये तीनों अंसार ग़ज़ावत उल हिंद से जुड़े हैं।

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इससे पहले, एनआईए ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें डॉ. शाहीन सईद, डॉ. मुज़म्मिल शकील, अदील अहमद, जसीर बिलाल वानी, नासिर बिलाल मल्ला, यासिर अहमद डार, मुफ्ती इरफान अहमद और आमिर राशिद शामिल हैं। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। दिल्ली बम धमाके मामले की जांच एनआईए कर रही है। हाल ही में एनआईए कोर्ट ने जांच की अवधि 45 दिनों के लिए बढ़ा दी है। 10 नवंबर, 2025 को लाल किले के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ था। आरोपी उमर उन नबी की इस धमाके में मौत हो गई थी; आरोप है कि वह उस कार को चला रहा था जिसमें धमाका हुआ था।

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