Bihar News: दहेज हत्या मामले में महिला अभियुक्त को 7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहों, जिसमें चिकित्सक और अनुसंधानकर्ता भी शामिल थे, के बयान दर्ज कराए गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(बी) के तहत दोषी पाया।
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