Bihar: सुपौल कोर्ट का बड़ा फैसला, शराब तस्कर को 5 साल की जेल, लगाया 1 लाख का जुर्माना
सुपौल में अनन्य उत्पाद न्यायाधीश प्रथम अभिषेक कुमार की कोर्ट ने शराब तस्करी मामले में मो. तईब को दोषी करार देते हुए 5 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया
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