Aravali Dispute: Jairam Ramesh का दावा, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्री की खोली पोल

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की पुनर्परिभाषा को लेकर चल रहे विवाद को स्पष्ट कर दिया है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के कार्यों का पर्दाफाश कर दिया है। रमेश ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पर्यावरण मंत्री अरावली की पुनर्परिभाषा के मुद्दे पर मुझ पर और राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार द्वारा आगे बढ़ाई जा रही अरावली की पुनर्परिभाषा पर रोक लगा दी है। इसे भी पढ़ें: Aravalli Hills SC Hearing: अरावली केस में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देशरमेश ने आरोप लगाया कि सरकार अरावली के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने पर तुली हुई है, जो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और विशेष रूप से राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है - राजस्थान के उन 19 जिलों के लिए जहां से पर्यावरण मंत्री आते हैं। रमेश ने आगे कहा कि वह सरिस्का अभ्यारण्य में बाघों के महत्वपूर्ण आवास की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने में व्यस्त हैं और अरावली पर वह अशोक गहलोत और मुझ पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे, और आज सुप्रीम कोर्ट में उनका पर्दाफाश हो गया है।इस बीच, अशोक गहलोत ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें उसने 20 नवंबर के उस फैसले को स्थगित कर दिया था जिसमें उसने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा, “हमें बहुत खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्थगन आदेश जारी किया है। हम इसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार भी जनता की इच्छा को समझेगी। चारों राज्यों की जनता, और वास्तव में पूरे देश की जनता, इस आंदोलन में शामिल हुई है, सड़कों पर उतरी है, मीडिया को बयान दिए हैं और विभिन्न रूपों में विरोध प्रदर्शन किया है। यह समझ से परे है कि मंत्री जी इसे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं।”सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वतमाला की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई परिभाषा को स्वीकार करने के अपने पूर्व निर्णय (जो 20 नवंबर को जारी किया गया था) को स्थगित कर दिया है। नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त परिभाषा को स्वीकार किए जाने से अरावली क्षेत्र का अधिकांश भाग विनियमित खनन गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने की संभावना के दायरे में आ गया था।

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Dec 29, 2025 - 22:32
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Aravali Dispute: Jairam Ramesh का दावा, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्री की खोली पोल
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की पुनर्परिभाषा को लेकर चल रहे विवाद को स्पष्ट कर दिया है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के कार्यों का पर्दाफाश कर दिया है। रमेश ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पर्यावरण मंत्री अरावली की पुनर्परिभाषा के मुद्दे पर मुझ पर और राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार द्वारा आगे बढ़ाई जा रही अरावली की पुनर्परिभाषा पर रोक लगा दी है।
 

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रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार अरावली के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने पर तुली हुई है, जो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और विशेष रूप से राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है - राजस्थान के उन 19 जिलों के लिए जहां से पर्यावरण मंत्री आते हैं। रमेश ने आगे कहा कि वह सरिस्का अभ्यारण्य में बाघों के महत्वपूर्ण आवास की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने में व्यस्त हैं और अरावली पर वह अशोक गहलोत और मुझ पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे, और आज सुप्रीम कोर्ट में उनका पर्दाफाश हो गया है।

इस बीच, अशोक गहलोत ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें उसने 20 नवंबर के उस फैसले को स्थगित कर दिया था जिसमें उसने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा, “हमें बहुत खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्थगन आदेश जारी किया है। हम इसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार भी जनता की इच्छा को समझेगी। चारों राज्यों की जनता, और वास्तव में पूरे देश की जनता, इस आंदोलन में शामिल हुई है, सड़कों पर उतरी है, मीडिया को बयान दिए हैं और विभिन्न रूपों में विरोध प्रदर्शन किया है। यह समझ से परे है कि मंत्री जी इसे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं।”

सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वतमाला की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई परिभाषा को स्वीकार करने के अपने पूर्व निर्णय (जो 20 नवंबर को जारी किया गया था) को स्थगित कर दिया है। नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त परिभाषा को स्वीकार किए जाने से अरावली क्षेत्र का अधिकांश भाग विनियमित खनन गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने की संभावना के दायरे में आ गया था।

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