तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनावी रैलियों में कथित बयानों को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बनर्जी को न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें जांच में पूर्ण सहयोग करना होगा। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एफआईआर में उल्लिखित आरोपों की गहन जांच आवश्यक है और जांच जारी रखने की अनुमति दी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि जांच एजेंसी टीएमसी सांसद को पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है, तो उसे कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा। न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी द्वारा भेजे गए नोटिस का पालन करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने उन्हें न्यायालय की अनुमति के बिना विदेश यात्रा न करने का भी निर्देश दिया।
डायमंड हार्बर से सांसद ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले 27 अप्रैल को एक सार्वजनिक सभा में प्रतिद्वंद्वी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपनी टिप्पणियों को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। बनर्जी द्वारा दिए गए गैरजिम्मेदाराना बयानों पर सवाल उठाते हुए, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने आश्चर्य व्यक्त किया कि अगर टीएमसी चुनाव जीत जाती तो क्या होता। उन्होंने कहा कि इस राज्य में चुनाव के बाद हिंसा का एक बेहद भयावह इतिहास रहा है।
न्यायाधीश ने आगे पूछा कि क्या जनसभा में बनर्जी की टिप्पणियां तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव के पद के अनुरूप थीं। उन्हें 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हुए, न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई को फिर से करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने बनर्जी की याचिका का विरोध किया, लेकिन कहा कि जांच कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। इससे पहले, पश्चिम बंगाल पुलिस ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के आरोप में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
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