22 सितंबर को नया GST लागू होने के बाद सस्ती हो जाएंगी दवाएं, NPPA ने दवा कंपनियों के लिए जारी किए निर्देश
एनपीपीए ने कहा कि निर्माता और मार्केटिंग कंपनियां डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को नई जीएसटी दरों और नई कीमतों को दर्शाते हुए एक नई मूल्य सूची या पूरक मूल्य सूची जारी करेंगी।
एनपीपीए ने कहा कि निर्माता और मार्केटिंग कंपनियां डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को नई जीएसटी दरों और नई कीमतों को दर्शाते हुए एक नई मूल्य सूची या पूरक मूल्य सूची जारी करेंगी।