मणिपुर के कामजोंग जिले में कई घरों में आग लगाई गई, दो गांवों में कर्फ्यू

मणिपुर के कामजोंग जिले के दो गांवों में बुधवार की सुबह अज्ञात हथियारबंद लोगों ने कई घरों में आग लगा दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना उस समय घटी जब जिले के सहामफुंग सब-डिवीजन के गम्पाल और हैयांग गांवों के अधिकांश निवासी कृषि संबंधी कार्यों के लिए खेतों में गए थे। एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती खबरों के मुताबिक सात से अधिक घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। अधिकारी के अनुसार, इनमें से अधिकतर घर फूस की छत वाले थे। उन्होंने बताया कि घटना के बाद कामजोंग के जिलाधिकारी रंगनामी रंग पीटर ने अपराह्न दो बजे से दोनों गांवों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 की उपधारा एक के तहत किसी भी व्यक्ति के अपने आवास से बाहर जाने पर रोक लगाई जाती है। आधिकारिक आदेश में पीटर ने कहा, ‘‘ऐसी गड़बड़ियों से शांति को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है और मानव जीवन व संपत्तियों को क्षति की आशंका पैदा हो सकती है।’’ आदेश में हालांकि स्पष्ट किया गया है कि ये प्रतिबंध कानून और व्यवस्था बनाए रखने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में शामिल सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे।

PNSPNS
Apr 24, 2025 - 03:30
 0
मणिपुर के कामजोंग जिले में कई घरों में आग लगाई गई, दो गांवों में कर्फ्यू

मणिपुर के कामजोंग जिले के दो गांवों में बुधवार की सुबह अज्ञात हथियारबंद लोगों ने कई घरों में आग लगा दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना उस समय घटी जब जिले के सहामफुंग सब-डिवीजन के गम्पाल और हैयांग गांवों के अधिकांश निवासी कृषि संबंधी कार्यों के लिए खेतों में गए थे।

एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती खबरों के मुताबिक सात से अधिक घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। अधिकारी के अनुसार, इनमें से अधिकतर घर फूस की छत वाले थे। उन्होंने बताया कि घटना के बाद कामजोंग के जिलाधिकारी रंगनामी रंग पीटर ने अपराह्न दो बजे से दोनों गांवों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया।

जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 की उपधारा एक के तहत किसी भी व्यक्ति के अपने आवास से बाहर जाने पर रोक लगाई जाती है।

आधिकारिक आदेश में पीटर ने कहा, ‘‘ऐसी गड़बड़ियों से शांति को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है और मानव जीवन व संपत्तियों को क्षति की आशंका पैदा हो सकती है।’’ आदेश में हालांकि स्पष्ट किया गया है कि ये प्रतिबंध कानून और व्यवस्था बनाए रखने या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में शामिल सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow