ट्रंप के टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, जानें अब अमेरिकी राष्ट्रपति के पास क्या हैं विकल्प
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन कानून के तहत ऐसे व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। अब ट्रंप सेक्शन 301 या नए कानून के जरिए टैरिफ लागू कर सकते हैं।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन कानून के तहत ऐसे व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। अब ट्रंप सेक्शन 301 या नए कानून के जरिए टैरिफ लागू कर सकते हैं।