कर सुधारों ने नागरिकों का जीवन आसान बनाया, सालाना 12 लाख रुपये तक आय हुई कर-मुक्त: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए कर सुधार किए हैं और बेहतर क्षमताओं के कारण ही कर-मुक्त सालाना आय की सीमा को 12 लाख रुपये तक बढ़ाने में मदद मिली। मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने आयकर रिफंड को तेज करने और फेसलेस मूल्यांकन को लागू करने के लिए सुधार किए हैं। उन्होंने कहा, हमने नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए भी सुधार किए हैं। आयकर रिफंड, फेसलेस मूल्यांकन, कर-मुक्त आय सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना करना, ये सभी कर सुधारों का परिणाम हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कर राहत संभव है। जब किसी राष्ट्र की क्षमता बढ़ती है, तो उसके नागरिकों को लाभ होता है। सरकार ने 2025-26 के आम बजट में आयकर छूट की सीमा सात लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी थी। मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कर छूट 12.75 लाख रुपये प्रति वर्ष है। इस तरह सालाना 12.75 लाख रुपये तक कमाने वाले वेतनभोगी व्यक्ति को कोई आयकर नहीं देना होगा।

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Aug 16, 2025 - 04:30
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कर सुधारों ने नागरिकों का जीवन आसान बनाया, सालाना 12 लाख रुपये तक आय हुई कर-मुक्त: मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए कर सुधार किए हैं और बेहतर क्षमताओं के कारण ही कर-मुक्त सालाना आय की सीमा को 12 लाख रुपये तक बढ़ाने में मदद मिली।

मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने आयकर रिफंड को तेज करने और फेसलेस मूल्यांकन को लागू करने के लिए सुधार किए हैं। उन्होंने कहा, हमने नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए भी सुधार किए हैं।

आयकर रिफंड, फेसलेस मूल्यांकन, कर-मुक्त आय सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना करना, ये सभी कर सुधारों का परिणाम हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कर राहत संभव है। जब किसी राष्ट्र की क्षमता बढ़ती है, तो उसके नागरिकों को लाभ होता है।

सरकार ने 2025-26 के आम बजट में आयकर छूट की सीमा सात लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी थी। मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कर छूट 12.75 लाख रुपये प्रति वर्ष है। इस तरह सालाना 12.75 लाख रुपये तक कमाने वाले वेतनभोगी व्यक्ति को कोई आयकर नहीं देना होगा।

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