'विधवा की दूसरी शादी, पहले पति की मौत के दुर्घटना मुआवजे से इनकार करने का आधार नहीं', हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

Telangana High Court News: तेलंगाना हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मृतक के सभी कानूनी वारिस मुआवजे के हकदार हैं। पुनर्विवाह के बाद महिला का मुआवजे का अधिकार खत्म नहीं हो जाता है।

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Apr 20, 2026 - 10:05
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Telangana High Court News: तेलंगाना हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मृतक के सभी कानूनी वारिस मुआवजे के हकदार हैं। पुनर्विवाह के बाद महिला का मुआवजे का अधिकार खत्म नहीं हो जाता है।

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