वित्त मंत्रालय ने जारी की CGST की नई दरों की अधिसूचना, 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है नया GST सिस्टम

जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई जीएसटी व्यवस्था के तहत ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 5 और 18 प्रतिशत की दर से ही जीएसटी लगेगा।

PNSPNS
Sep 18, 2025 - 04:29
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जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई जीएसटी व्यवस्था के तहत ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 5 और 18 प्रतिशत की दर से ही जीएसटी लगेगा।

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