वित्त मंत्रालय ने जारी की CGST की नई दरों की अधिसूचना, 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है नया GST सिस्टम
जीएसटी काउंसिल की मंजूरी के बाद 22 सितंबर से नई जीएसटी व्यवस्था के तहत ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर 5 और 18 प्रतिशत की दर से ही जीएसटी लगेगा।
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