महराजगंज में हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

महराजगंज जिले की एक अदालत ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में आरोपी उसके रिश्तेदार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया, “जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने शनिवार को अशोक (42) नामक आरोपी को उसके रिश्तेदार राम प्रसाद चौधरी (60) की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास के अलावा अदालत ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न चुकाने पर एक साल अतिरिक्त कारावास सजा काटनी होगी।’’ घटना के संदर्भ में उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर, 2016 को निचलौल थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में चौधरी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। त्रिपाठी ने कहा कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में नौ गवाह पेश किए और अदालत ने सुनवाई के बाद सजा सुनाई।

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Apr 21, 2025 - 03:30
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महराजगंज में हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

महराजगंज जिले की एक अदालत ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में आरोपी उसके रिश्तेदार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जिला अभियोजन अधिकारी बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया, “जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने शनिवार को अशोक (42) नामक आरोपी को उसके रिश्तेदार राम प्रसाद चौधरी (60) की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास के अलावा अदालत ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न चुकाने पर एक साल अतिरिक्त कारावास सजा काटनी होगी।’’

घटना के संदर्भ में उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर, 2016 को निचलौल थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में चौधरी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। त्रिपाठी ने कहा कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में नौ गवाह पेश किए और अदालत ने सुनवाई के बाद सजा सुनाई।

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