भाई से मिलने पहुंचीं थीं इमरान खान की बहनें, कैमिकल वाले पानी से पहले नहलाया, फिर गाड़ी में उठाकर...

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों को मंगलवार को एक बार फिर अडियाला जेल में उनसे मिलने से रोक दिया गया। परिवार और पार्टी नेताओं ने रावलपिंडी स्थित जेल के बाहर धरना प्रदर्शन करके इसका विरोध किया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा 24 मार्च को जारी आदेश के बावजूद उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसमें इमरान खान को सप्ताह में दो बार, मंगलवार और गुरुवार को मिलने की अनुमति देने का प्रावधान था। इमरान खान की बहन अलीमा खान को जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।इसे भी पढ़ें: Imran Khan की पार्टी PTI का दावा, प्रदर्शन से पहले एक हजार से अधिक समर्थकों को गिरफ्तार कियापीटीआई के अधिकारियों ने बार-बार दावा किया है कि अदालत के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए इमरान की बहन अलीमा खान ने कहा कि वह और उनकी बहनें अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगी और घटनास्थल नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने इमरान खान से परिवार को मिलने से रोकने के लिए अधिकारियों की आलोचना की और राज्य की कार्रवाई पर सवाल उठाए। पीटीआई नेताओं ने सरकार से अदालत के आदेश का सम्मान करने और परिवार के सदस्यों और पार्टी प्रतिनिधियों को अपने संस्थापक से नियमित रूप से मिलने की अनुमति देने का आग्रह किया है। अलीमा ने कहा कि जेल में बंद पीटीआई नेता ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी से एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू करने को कहा है।इसे भी पढ़ें: 9 मई हिंसा मामलों में इमरान खान व बुशरा बीबी को राहत, कोर्ट ने जमानत अवधि बढ़ाईपीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा ने कहा कि कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलना बुनियादी मानवाधिकार है। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान को फिलहाल एकांत कारावास में रखा गया है। राजा ने आगे कहा कि पार्टी नेताओं को पता है कि मुलाकात के उनके अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है। इसके बावजूद, वे अपना समर्थन दिखाने और प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए जेल जाना जारी रखेंगे। इमरान खान भ्रष्टाचार के एक मामले में अडियाला जेल में सजा काट रहे हैं। इसके अलावा, उन पर 9 मई, 2023 को हुए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत भी मुकदमे चल रहे हैं। 

PNSPNS
Dec 31, 2025 - 13:42
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भाई से मिलने पहुंचीं थीं इमरान खान की बहनें, कैमिकल वाले पानी से पहले नहलाया, फिर गाड़ी में उठाकर...

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों को मंगलवार को एक बार फिर अडियाला जेल में उनसे मिलने से रोक दिया गया। परिवार और पार्टी नेताओं ने रावलपिंडी स्थित जेल के बाहर धरना प्रदर्शन करके इसका विरोध किया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा 24 मार्च को जारी आदेश के बावजूद उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसमें इमरान खान को सप्ताह में दो बार, मंगलवार और गुरुवार को मिलने की अनुमति देने का प्रावधान था। इमरान खान की बहन अलीमा खान को जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

इसे भी पढ़ें: Imran Khan की पार्टी PTI का दावा, प्रदर्शन से पहले एक हजार से अधिक समर्थकों को गिरफ्तार किया

पीटीआई के अधिकारियों ने बार-बार दावा किया है कि अदालत के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए इमरान की बहन अलीमा खान ने कहा कि वह और उनकी बहनें अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगी और घटनास्थल नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने इमरान खान से परिवार को मिलने से रोकने के लिए अधिकारियों की आलोचना की और राज्य की कार्रवाई पर सवाल उठाए। पीटीआई नेताओं ने सरकार से अदालत के आदेश का सम्मान करने और परिवार के सदस्यों और पार्टी प्रतिनिधियों को अपने संस्थापक से नियमित रूप से मिलने की अनुमति देने का आग्रह किया है। अलीमा ने कहा कि जेल में बंद पीटीआई नेता ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी से एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू करने को कहा है।

इसे भी पढ़ें: 9 मई हिंसा मामलों में इमरान खान व बुशरा बीबी को राहत, कोर्ट ने जमानत अवधि बढ़ाई

पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा ने कहा कि कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलना बुनियादी मानवाधिकार है। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान को फिलहाल एकांत कारावास में रखा गया है। राजा ने आगे कहा कि पार्टी नेताओं को पता है कि मुलाकात के उनके अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है। इसके बावजूद, वे अपना समर्थन दिखाने और प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए जेल जाना जारी रखेंगे। इमरान खान भ्रष्टाचार के एक मामले में अडियाला जेल में सजा काट रहे हैं। इसके अलावा, उन पर 9 मई, 2023 को हुए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत भी मुकदमे चल रहे हैं।

 

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