बांग्लादेशी बनकर भारत में रह रहा था पाकिस्तानी, ईडी की जांच में खुला राज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक पाकिस्तानी नागरिक अहमद हुसैन आजाद उर्फ ​​आजाद मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जो वर्षों से कोलकाता में रह रहा था और बांग्लादेशियों को भारतीय पहचान पत्र उपलब्ध कराने का फर्जी रैकेट चला रहा था। ईडी ने एक बयान में कहा कि आजाद भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध सीमा पार धन प्रेषण की सुविधा के लिए हवाला नेटवर्क संचालित करता था, जो नकद और यूपीआई में भुगतान एकत्र करता था, तथा उसके बाद बीकेश जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करके बांग्लादेश में बराबर राशि स्थानांतरित करता था। इसे भी पढ़ें: Pakistan के परमाणु ठिकानों को मिसाइल से तबाह करेगा इजरायल? इस्लामाबाद की संसद में दिखा डर, ईरान ने बेवजह फंसा दियाधन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप पत्र 13 जून को कोलकाता की एक विशेष अदालत में दाखिल किया गया था। अदालत ने पहले ही इसका संज्ञान ले लिया है। ईडी की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 और 14ए के तहत आजाद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) पर आधारित है। वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने पहले 15 अप्रैल को मामले में छापेमारी की थी और बाद में उसे उत्तर 24 परगना के बिराती से गिरफ्तार किया था। इसे भी पढ़ें: PM मोदी ने साइप्रस में भारतीय लोगों से की बातचीत, किसी ने ली सेल्फी तो किसीने छुए पैरईडी ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि 53 वर्षीय आज़ाद को शुरू में बांग्लादेशी नागरिक माना गया था, लेकिन वह बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहा था और पैसे के बदले में अवैध अप्रवासियों के लिए धोखाधड़ी के माध्यम से भारतीय पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बनाने में शामिल पाया गया। इससे पहले, अप्रैल में, एजेंसी ने कहा था कि उसके दो बेटे - ओसामा बिन आज़ाद और उमर फ़ारूक - और उसकी पत्नी मयमुना अख़्तर बांग्लादेश में रहते हैं और उस देश के नागरिक हैं, जबकि उसने यह भी कहा कि वह अक्सर अपने परिवार से मिलने के लिए बांग्लादेश जाता था।

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Jun 17, 2025 - 03:30
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बांग्लादेशी बनकर भारत में रह रहा था पाकिस्तानी, ईडी की जांच में खुला राज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक पाकिस्तानी नागरिक अहमद हुसैन आजाद उर्फ ​​आजाद मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जो वर्षों से कोलकाता में रह रहा था और बांग्लादेशियों को भारतीय पहचान पत्र उपलब्ध कराने का फर्जी रैकेट चला रहा था। ईडी ने एक बयान में कहा कि आजाद भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध सीमा पार धन प्रेषण की सुविधा के लिए हवाला नेटवर्क संचालित करता था, जो नकद और यूपीआई में भुगतान एकत्र करता था, तथा उसके बाद बीकेश जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग करके बांग्लादेश में बराबर राशि स्थानांतरित करता था। 

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धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप पत्र 13 जून को कोलकाता की एक विशेष अदालत में दाखिल किया गया था। अदालत ने पहले ही इसका संज्ञान ले लिया है। ईडी की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 और 14ए के तहत आजाद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) पर आधारित है। वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने पहले 15 अप्रैल को मामले में छापेमारी की थी और बाद में उसे उत्तर 24 परगना के बिराती से गिरफ्तार किया था। 

इसे भी पढ़ें: PM मोदी ने साइप्रस में भारतीय लोगों से की बातचीत, किसी ने ली सेल्फी तो किसीने छुए पैर

ईडी ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि 53 वर्षीय आज़ाद को शुरू में बांग्लादेशी नागरिक माना गया था, लेकिन वह बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहा था और पैसे के बदले में अवैध अप्रवासियों के लिए धोखाधड़ी के माध्यम से भारतीय पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बनाने में शामिल पाया गया। इससे पहले, अप्रैल में, एजेंसी ने कहा था कि उसके दो बेटे - ओसामा बिन आज़ाद और उमर फ़ारूक - और उसकी पत्नी मयमुना अख़्तर बांग्लादेश में रहते हैं और उस देश के नागरिक हैं, जबकि उसने यह भी कहा कि वह अक्सर अपने परिवार से मिलने के लिए बांग्लादेश जाता था।

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