पहले रेप करके प्रेग्नेंट किया, फिर गलत तरीके से गर्भपात कराया... लड़की की मौत, एक और पादरी पर 22 साल की लड़की से बलात्कार का आरोप

स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को एक महिला से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद, गुरदासपुर के एक और पंजाब पादरी जशन गिल पर 22 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। ड़िता के पिता ने बताया है कि कैसे पादरी द्वारा गुमराह किए जाने पर उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इसे भी पढ़ें: 'यह कुछ लोगों के लिए बन गया था लूट का जरिया', वक्फ संशोधन बिल पर सीएम योगी का बड़ा बयानपंजाब के एक और पादरी पर बलात्कार का आरोपपीड़िता के पिता ने बताया है कि कैसे पादरी ने उनकी बेटी की हत्या की। यह घटना स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट द्वारा एक महिला से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। नके अनुसार, गर्भपात "लापरवाही से" किया गया था, जिससे गंभीर संक्रमण हो गया। "उसे पेट में दर्द होने लगा और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उसका गर्भपात हो गया था। हम उसे अमृतसर ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसे भी पढ़ें: वक्फ बिल को SC में चुनौती, ओवैसी और कांग्रेस MP ने दाखिल की याचिका, BJP का भी आया बयानबलात्कार की घटना का विवरणपीड़िता बीसीए की छात्रा थी और पंजाब के गुरदासपुर जिले के अबुल खैर गाँव की रहने वाली थी। पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी और परिवार के अन्य सदस्य गाँव के एक चर्च में जाते थे, जहाँ जशन गिल ने उनकी बेटी को गुमराह किया और उसके साथ बलात्कार किया। पंजाब पुलिस के सूत्रों ने रिपब्लिक को बताया है कि आरोपी एक घोषित अपराधी है। पुलिस ने वर्ष 2023 में एफआईआर दर्ज की है और आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें काम कर रही हैं। आरोपी के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया है।‘पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया... वह खुलेआम घूम रहा है’पीड़िता के पिता, जो अपनी मृत बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने पादरी को गिरफ्तार नहीं किया है और इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बावजूद वह खुलेआम घूम रहा है। पीड़ित के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस वाले उनसे पैसे लेते हैं और उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें पिछले दो सालों से जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। मृतक के पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मामले की सीबीआई जाँच की माँग की है।पंजाब के पादरियों पर बलात्कार का आरोप28 मार्च को पादरी बजिंदर सिंह, जो खुद को ईसाई धर्मगुरु मानते हैं और जिन्हें 'येशु येशु पैगम्बर' के नाम से जाना जाता है, को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाया गया। मंगलवार, 1 अप्रैल को उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।#WATCH | Chandigarh | Gurdaspur pastor Jashan Gill has been accused of raping a 22-year-old and forcing her to undergo an abortion which allegedly led to her death, the victim's father says, "We used to go to a church in Abul Khair village of Gurdaspur district with our family. A… pic.twitter.com/q8EXuN9z3E— ANI (@ANI) April 5, 2025

PNSPNS
Apr 14, 2025 - 15:55
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पहले रेप करके प्रेग्नेंट किया, फिर गलत तरीके से गर्भपात कराया... लड़की की मौत, एक और पादरी पर 22 साल की लड़की से बलात्कार का आरोप
स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को एक महिला से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद, गुरदासपुर के एक और पंजाब पादरी जशन गिल पर 22 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। ड़िता के पिता ने बताया है कि कैसे पादरी द्वारा गुमराह किए जाने पर उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई।
 

इसे भी पढ़ें: 'यह कुछ लोगों के लिए बन गया था लूट का जरिया', वक्फ संशोधन बिल पर सीएम योगी का बड़ा बयान


पंजाब के एक और पादरी पर बलात्कार का आरोप
पीड़िता के पिता ने बताया है कि कैसे पादरी ने उनकी बेटी की हत्या की। यह घटना स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट द्वारा एक महिला से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। नके अनुसार, गर्भपात "लापरवाही से" किया गया था, जिससे गंभीर संक्रमण हो गया। "उसे पेट में दर्द होने लगा और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उसका गर्भपात हो गया था। हम उसे अमृतसर ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
 

इसे भी पढ़ें: वक्फ बिल को SC में चुनौती, ओवैसी और कांग्रेस MP ने दाखिल की याचिका, BJP का भी आया बयान


बलात्कार की घटना का विवरण
पीड़िता बीसीए की छात्रा थी और पंजाब के गुरदासपुर जिले के अबुल खैर गाँव की रहने वाली थी। पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी और परिवार के अन्य सदस्य गाँव के एक चर्च में जाते थे, जहाँ जशन गिल ने उनकी बेटी को गुमराह किया और उसके साथ बलात्कार किया। पंजाब पुलिस के सूत्रों ने रिपब्लिक को बताया है कि आरोपी एक घोषित अपराधी है। पुलिस ने वर्ष 2023 में एफआईआर दर्ज की है और आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें काम कर रही हैं। आरोपी के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया है।

‘पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया... वह खुलेआम घूम रहा है’
पीड़िता के पिता, जो अपनी मृत बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने पादरी को गिरफ्तार नहीं किया है और इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बावजूद वह खुलेआम घूम रहा है। पीड़ित के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस वाले उनसे पैसे लेते हैं और उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें पिछले दो सालों से जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। मृतक के पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मामले की सीबीआई जाँच की माँग की है।

पंजाब के पादरियों पर बलात्कार का आरोप
28 मार्च को पादरी बजिंदर सिंह, जो खुद को ईसाई धर्मगुरु मानते हैं और जिन्हें 'येशु येशु पैगम्बर' के नाम से जाना जाता है, को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाया गया। मंगलवार, 1 अप्रैल को उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।

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