पंजाब सरकार की ये योजना 31 अगस्त को हो जाएगी खत्म, फिर देना होगा जुर्माना, जल्दी उठाएं फायदा

पंजाब सरकार की वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। इस योजना के तहत बिना जुर्माने और ब्याज के संपत्ति कर का भुगतान करने का यह आखिरी मौका है। आपको बता दें कि 1.1 लाख व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों का संपत्ति कर अभी भी बकाया है। केवल 35,000 बड़े और मध्यम संपत्ति मालिकों पर 580 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसमें से 200 करोड़ रुपये 13 नगर निगमों की बड़ी वाणिज्यिक संपत्तियों पर बकाया हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जो पहले 15 अगस्त तक लागू थी, को 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है। अब 31 अगस्त तक बकाया संपत्ति कर जमा कराने वाले संपत्ति मालिकों का ब्याज जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। इसे भी पढ़ें: CM मान ने बाढ़ में फंसे लोगों को दिया अपना हेलीकॉप्टर, जिससे दूध, राशन और पानी पहुँचाया जा सकेMSeva पोर्टल का उठाएं फायदाभुगतान प्रक्रिया संबंधी जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि प्रॉपर्टी मालिक MSeva पोर्टल (mseva.lgpunjab.gov.in) के माध्यम से अपना टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या अपने नगर निगम कार्यालय जाकर भी भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है।

PNSPNS
Aug 29, 2025 - 04:31
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पंजाब सरकार की ये योजना 31 अगस्त को हो जाएगी खत्म, फिर देना होगा जुर्माना, जल्दी उठाएं फायदा
पंजाब सरकार की वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। इस योजना के तहत बिना जुर्माने और ब्याज के संपत्ति कर का भुगतान करने का यह आखिरी मौका है। आपको बता दें कि 1.1 लाख व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों का संपत्ति कर अभी भी बकाया है। केवल 35,000 बड़े और मध्यम संपत्ति मालिकों पर 580 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसमें से 200 करोड़ रुपये 13 नगर निगमों की बड़ी वाणिज्यिक संपत्तियों पर बकाया हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जो पहले 15 अगस्त तक लागू थी, को 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है। अब 31 अगस्त तक बकाया संपत्ति कर जमा कराने वाले संपत्ति मालिकों का ब्याज जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। 

इसे भी पढ़ें: CM मान ने बाढ़ में फंसे लोगों को दिया अपना हेलीकॉप्टर, जिससे दूध, राशन और पानी पहुँचाया जा सके

MSeva पोर्टल का उठाएं फायदा

भुगतान प्रक्रिया संबंधी जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि प्रॉपर्टी मालिक MSeva पोर्टल (mseva.lgpunjab.gov.in) के माध्यम से अपना टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या अपने नगर निगम कार्यालय जाकर भी भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है।

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