उत्तराखंड सरकार आपदा प्रभावित धराली के सेब उत्पादकों से उपज खरीदेगी

उत्तराखंड के आपदा प्रभावित धराली में सेब की खेती करने वाले किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि सरकार उनसे रॉयल ​​डिलीशियस किस्म के सेब 51 रुपये प्रति किलोग्राम और रेड डिलीशियस तथा अन्य किस्मों के सेब 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगी। धामी ने राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से इस घोषणा को तुरंत लागू करने को कहा है। ग्रेड सी सेबों को घोषणा के दायरे से बाहर रखा गया है। धराली और आसपास के हर्षिल क्षेत्र में पांच अगस्त को बादल फटने की घटना में पूरी धराली बस्ती मलबे में बह गई थी, जिससे यहां के सेब उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ और उनकी अधिकांश फसल बर्बाद हो गई। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि धामी की यह घोषणा सेब की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले सेबों की देश भर में काफी मांग है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक परिपत्र में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने और इस कदम के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकारी आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।

PNSPNS
Sep 22, 2025 - 04:30
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उत्तराखंड सरकार आपदा प्रभावित धराली के सेब उत्पादकों से उपज खरीदेगी

उत्तराखंड के आपदा प्रभावित धराली में सेब की खेती करने वाले किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि सरकार उनसे रॉयल ​​डिलीशियस किस्म के सेब 51 रुपये प्रति किलोग्राम और रेड डिलीशियस तथा अन्य किस्मों के सेब 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगी।

धामी ने राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से इस घोषणा को तुरंत लागू करने को कहा है। ग्रेड सी सेबों को घोषणा के दायरे से बाहर रखा गया है। धराली और आसपास के हर्षिल क्षेत्र में पांच अगस्त को बादल फटने की घटना में पूरी धराली बस्ती मलबे में बह गई थी, जिससे यहां के सेब उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ और उनकी अधिकांश फसल बर्बाद हो गई।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि धामी की यह घोषणा सेब की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले सेबों की देश भर में काफी मांग है।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक परिपत्र में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने और इस कदम के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकारी आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।

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