आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परिसीमन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दोनों राज्यों के खिलाफ कथित भेदभाव की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि राज्यों में परिसीमन से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में अलग हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए जारी परिसीमन अधिसूचना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर रखना मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं था और इसलिए संवैधानिक है।इसे भी पढ़ें: सेक्स के लिए सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 करने की माँग पर Supreme Court में केंद्र सरकार और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के बीच जोरदार बहसइसके अलावा, शीर्ष न्यायालय ने के पुरुषोत्तम रेड्डी द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया, जिन्होंने केंद्र को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 को लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी, जो दोनों राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। रेड्डी ने तर्क दिया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर, केवल नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना एक अनुचित वर्गीकरण बनाता है और इसलिए, असंवैधानिक है।इसे भी पढ़ें: Bihar को लेकर जारी हंगामे के बीच Election Commission of India ने पूरे देश में SIR करवाने का कर दिया ऐलानशीर्ष अदालत ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 26 संविधान के अनुच्छेद 170 के अधीन है और उसके अनुसार परिसीमन प्रक्रिया 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद ही की जा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नए परिसीमन की याचिका को स्वीकार करने से अन्य राज्यों द्वारा ऐसी प्रक्रिया अपनाने की मांग करने वाले मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।

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Jul 26, 2025 - 04:30
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आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परिसीमन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दोनों राज्यों के खिलाफ कथित भेदभाव की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि राज्यों में परिसीमन से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में अलग हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए जारी परिसीमन अधिसूचना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर रखना मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं था और इसलिए संवैधानिक है।

इसे भी पढ़ें: सेक्स के लिए सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 करने की माँग पर Supreme Court में केंद्र सरकार और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के बीच जोरदार बहस

इसके अलावा, शीर्ष न्यायालय ने के पुरुषोत्तम रेड्डी द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया, जिन्होंने केंद्र को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 को लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी, जो दोनों राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित है। रेड्डी ने तर्क दिया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर, केवल नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना एक अनुचित वर्गीकरण बनाता है और इसलिए, असंवैधानिक है।

इसे भी पढ़ें: Bihar को लेकर जारी हंगामे के बीच Election Commission of India ने पूरे देश में SIR करवाने का कर दिया ऐलान

शीर्ष अदालत ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 26 संविधान के अनुच्छेद 170 के अधीन है और उसके अनुसार परिसीमन प्रक्रिया 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद ही की जा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नए परिसीमन की याचिका को स्वीकार करने से अन्य राज्यों द्वारा ऐसी प्रक्रिया अपनाने की मांग करने वाले मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।

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