Women's Reservation पर Ramdas Athawale का बड़ा हमला, बोले- Delimitation का विरोध महिला विरोधी

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को कहा कि परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करना सही नहीं है और उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण और सीटों में वृद्धि केवल परिसीमन के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। एएनआई से बात करते हुए अठावले ने कहा कि विधानसभाओं में सीटें भी बढ़ेंगी। सुझाव देने का अधिकार सभी को है, लेकिन परिसीमन विधेयक का विरोध करना महिला विरोधी रुख अपनाने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि परिसीमन का विरोध करना सही नहीं है। परिसीमन के बाद ही सीटों में वृद्धि होगी। परिसीमन के माध्यम से ही महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इसे भी पढ़ें: Women Reservation Bill पर PM Modi की विपक्ष को सीधी चेतावनी- विरोध की लंबी कीमत चुकानी पड़ेगीइस बीच, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए इसे लंबे समय से लंबित मांग बताया। पासवान ने कहा कि यह मांग दशकों पुरानी है। महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। ऐसे में, मेरी समझ से परे है कि महिलाओं को इन अधिकारों से वंचित करने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कभी आरक्षण के भीतर आरक्षण को आधार बनाया जाता है, कभी सीटों की संख्या को आधार बनाया जाता है। पहले तो सभी ने इसे पारित कराने के लिए काम किया, लेकिन अब, इसके कार्यान्वयन के समय, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है।इस बीच, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) की नेता डॉ. टी. सुमति ने परिसीमन को आरक्षण के मुद्दे से जोड़ने का विरोध करते हुए कहा कि पार्टी विरोध जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने तमिलनाडु की जनता के साथ-साथ पार्टी पदाधिकारियों और सांसदों से आगामी कठोर, बेईमान और हानिकारक परिसीमन विधेयक के विरोध में काले कपड़े पहनने का आह्वान किया है। उन्होंने आगे कहा कि डीएमके महिला आरक्षण विधेयक का हमेशा समर्थन करेगी... इसे इस कठोर परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है, जो सभी दक्षिणी राज्यों की शक्ति हिस्सेदारी को कम कर देता है, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसे भी पढ़ें: Lok Sabha में Rahul Gandhi ने उठाया माइक का सवाल, Speaker Om Birla का तंज- सिर्फ आपका ही बंद होता हैविपक्ष द्वारा तीन विधेयकों को ध्वनि मत से प्रस्तुत करने के बजाय विभाजन का आह्वान करने के बाद, परिसीमन विधेयक, 2026, संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया।

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Apr 16, 2026 - 20:41
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Women's Reservation पर Ramdas Athawale का बड़ा हमला, बोले- Delimitation का विरोध महिला विरोधी
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को कहा कि परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करना सही नहीं है और उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण और सीटों में वृद्धि केवल परिसीमन के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। एएनआई से बात करते हुए अठावले ने कहा कि विधानसभाओं में सीटें भी बढ़ेंगी। सुझाव देने का अधिकार सभी को है, लेकिन परिसीमन विधेयक का विरोध करना महिला विरोधी रुख अपनाने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि परिसीमन का विरोध करना सही नहीं है। परिसीमन के बाद ही सीटों में वृद्धि होगी। परिसीमन के माध्यम से ही महिलाओं को आरक्षण मिलेगा।
 

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इस बीच, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए इसे लंबे समय से लंबित मांग बताया। पासवान ने कहा कि यह मांग दशकों पुरानी है। महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। ऐसे में, मेरी समझ से परे है कि महिलाओं को इन अधिकारों से वंचित करने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कभी आरक्षण के भीतर आरक्षण को आधार बनाया जाता है, कभी सीटों की संख्या को आधार बनाया जाता है। पहले तो सभी ने इसे पारित कराने के लिए काम किया, लेकिन अब, इसके कार्यान्वयन के समय, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है।

इस बीच, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) की नेता डॉ. टी. सुमति ने परिसीमन को आरक्षण के मुद्दे से जोड़ने का विरोध करते हुए कहा कि पार्टी विरोध जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने तमिलनाडु की जनता के साथ-साथ पार्टी पदाधिकारियों और सांसदों से आगामी कठोर, बेईमान और हानिकारक परिसीमन विधेयक के विरोध में काले कपड़े पहनने का आह्वान किया है। उन्होंने आगे कहा कि डीएमके महिला आरक्षण विधेयक का हमेशा समर्थन करेगी... इसे इस कठोर परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है, जो सभी दक्षिणी राज्यों की शक्ति हिस्सेदारी को कम कर देता है, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है।
 

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विपक्ष द्वारा तीन विधेयकों को ध्वनि मत से प्रस्तुत करने के बजाय विभाजन का आह्वान करने के बाद, परिसीमन विधेयक, 2026, संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया।

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