Rekha Gupta attack: आरोपी पर हत्या की कोशिश समेत तीन धाराएं लगीं,आईबी और स्पेशल सेल कर रही पूछताछ

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान 41 वर्षीय राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया के रूप में हुई है। उसके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 132 और 221 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जाँच जारी है और मामले की सभी संभावित कोणों से जाँच की जा रही है। गुप्ता पर बुधवार सुबह उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ। उनके कार्यालय ने इस हमले को उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया है। इसे भी पढ़ें: हिंसा के लिए कोई जगह नहीं...', दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले की केजरीवाल ने की निंदाआईबी और स्पेशल सेल की पूछताछ जारीजानकारी के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीमें हमले के सिलसिले में आरोपी सकारिया से पूछताछ कर रही हैं। जांचकर्ता आरोपी की पाँच से सात दिनों की हिरासत की मांग कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि सकारिया मंगलवार सुबह ट्रेन से राजकोट से दिल्ली पहुँचा और सिविल लाइंस स्थित गुजराती भवन में रुका। गुजरात में एक दोस्त से फोन पर बातचीत में उसने बताया कि वह शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुँच गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने आगे बताया कि आरोपी का कोई रिश्तेदार जेल में बंद नहीं है और जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, वह मुख्यमंत्री आवास जाते समय कोई शिकायत पत्र या दस्तावेज़ अपने साथ नहीं ले गया था। गौरतलब है कि आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया एक जाना-माना नाम है।इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: Rekha Gupta पर हमले से उठा सवाल, अगर Delhi CM सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा?अभियुक्त का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड विवरणजीआर संख्या 0215/2017 में, आईपीसी की धारा 326, 504 और 114 के तहत, उसे 25 नवंबर 2019 को राजकोट के आठवें अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट द्वारा केस संख्या 198/2018 में बरी कर दिया गया था।अपराध संख्या 1227/2020 में, निषेध अधिनियम की धारा 65एए और 116बी के तहत, उसे 3 नवंबर 2023 को राजकोट के तीसरे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा केस संख्या 21965/2020 में बरी कर दिया गया था।मद्य निषेध अधिनियम की धारा 65एए और 116बी के तहत अपराध संख्या 1591/2020 में, उन्हें 25 अक्टूबर 2023 को तृतीय एडी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजकोट द्वारा केस संख्या 8067/2021 में बरी कर दिया गया।निषेध अधिनियम धारा 6पीआई और 116बी के तहत अपराध संख्या 0871/2022 में, मामला वर्तमान में द्वितीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और जेएमएफसी, केस संख्या 9551/2023 के समक्ष लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 29 सितंबर 2025 के लिए सूचीबद्ध है।आईपीसी धारा 324, 323, 504, 114 और जीपी अधिनियम धारा 135(1) के तहत अपराध संख्या 0072/2024 में, उन्हें 6 ए.डी. न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट केस संख्या 12586/2024 द्वारा 07 दिसंबर 2024 को बरी कर दिया गया और रिहा कर दिया गया।

PNSPNS
Aug 21, 2025 - 04:30
 0
Rekha Gupta attack: आरोपी पर हत्या की कोशिश समेत तीन धाराएं लगीं,आईबी और स्पेशल सेल कर रही पूछताछ
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान 41 वर्षीय राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया के रूप में हुई है। उसके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 132 और 221 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जाँच जारी है और मामले की सभी संभावित कोणों से जाँच की जा रही है। गुप्ता पर बुधवार सुबह उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ। उनके कार्यालय ने इस हमले को उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया है। 

इसे भी पढ़ें: हिंसा के लिए कोई जगह नहीं...', दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले की केजरीवाल ने की निंदा

आईबी और स्पेशल सेल की पूछताछ जारी

जानकारी के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीमें हमले के सिलसिले में आरोपी सकारिया से पूछताछ कर रही हैं। जांचकर्ता आरोपी की पाँच से सात दिनों की हिरासत की मांग कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि सकारिया मंगलवार सुबह ट्रेन से राजकोट से दिल्ली पहुँचा और सिविल लाइंस स्थित गुजराती भवन में रुका। गुजरात में एक दोस्त से फोन पर बातचीत में उसने बताया कि वह शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुँच गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने आगे बताया कि आरोपी का कोई रिश्तेदार जेल में बंद नहीं है और जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, वह मुख्यमंत्री आवास जाते समय कोई शिकायत पत्र या दस्तावेज़ अपने साथ नहीं ले गया था। गौरतलब है कि आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकारिया एक जाना-माना नाम है।

इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: Rekha Gupta पर हमले से उठा सवाल, अगर Delhi CM सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा?

अभियुक्त का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड विवरण

जीआर संख्या 0215/2017 में, आईपीसी की धारा 326, 504 और 114 के तहत, उसे 25 नवंबर 2019 को राजकोट के आठवें अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट द्वारा केस संख्या 198/2018 में बरी कर दिया गया था।
अपराध संख्या 1227/2020 में, निषेध अधिनियम की धारा 65एए और 116बी के तहत, उसे 3 नवंबर 2023 को राजकोट के तीसरे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा केस संख्या 21965/2020 में बरी कर दिया गया था।
मद्य निषेध अधिनियम की धारा 65एए और 116बी के तहत अपराध संख्या 1591/2020 में, उन्हें 25 अक्टूबर 2023 को तृतीय एडी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजकोट द्वारा केस संख्या 8067/2021 में बरी कर दिया गया।
निषेध अधिनियम धारा 6पीआई और 116बी के तहत अपराध संख्या 0871/2022 में, मामला वर्तमान में द्वितीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और जेएमएफसी, केस संख्या 9551/2023 के समक्ष लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 29 सितंबर 2025 के लिए सूचीबद्ध है।
आईपीसी धारा 324, 323, 504, 114 और जीपी अधिनियम धारा 135(1) के तहत अपराध संख्या 0072/2024 में, उन्हें 6 ए.डी. न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट केस संख्या 12586/2024 द्वारा 07 दिसंबर 2024 को बरी कर दिया गया और रिहा कर दिया गया।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow