No-Confidence Motion पर Owaisi का बड़ा सवाल, Jagdambika Pal की अध्यक्षता पर मचा संवैधानिक बवाल

एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए भाजपा सांसद जगदंबिका पाल द्वारा कार्यवाही की अध्यक्षता करने की वैधता पर सवाल उठाया। ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 95 और 96 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अध्यक्ष द्वारा नियुक्त पाल अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की अध्यक्षता नहीं कर सकते। उन्होंने सदन का रुख स्पष्ट करने की मांग की और कहा कि नियम 10 संवैधानिक प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। उन्होंने सरकार पर संवैधानिक गड़बड़ी पैदा करने का आरोप लगाया। इसे भी पढ़ें: West Asia में बढ़ेगा तनाव? Owaisi बोले- Iran पर Trump-Israel का हमला पूरी तरह से अनैतिकओवैसी ने कहा कि महोदय, आप (भाजपा सांसद जगदंबिका पाल) अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। आपको अध्यक्ष ने नियुक्त किया है। मेरा मानना ​​है कि आप वहां बैठकर कार्यवाही नहीं कर सकते। सदन का रुख स्पष्ट होना चाहिए। नियम 10 संविधान के अनुच्छेद 95 और 96 को रद्द नहीं कर सकता। इस सरकार ने संवैधानिक गड़बड़ी पैदा कर दी है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार प्रक्रियात्मक नियमों का इस्तेमाल करके अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकताओं को दरकिनार कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 95 और 96 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों से संबंधित हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि इन पदों के रिक्त होने पर या उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर विचाराधीन होने पर कौन अध्यक्षता करेगा।लोकसभा के नियम 10 के तहत अध्यक्ष को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने के लिए 'अध्यक्षों के पैनल' को मनोनीत करने का अधिकार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर "अशांत" होने और जनता की इच्छा के विरुद्ध जाने का आरोप लगाया, क्योंकि उनका आरोप है कि वे अध्यक्ष की शक्ति को अपने लिए हथियाना चाहते हैं। मतघोषणा के बीच विपक्षी सांसदों पर कटाक्ष करते हुए मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी के पूर्व बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई सदन में खुद को अध्यक्ष से ऊपर समझता है तो उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है।

PNSPNS
Mar 11, 2026 - 10:16
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No-Confidence Motion पर Owaisi का बड़ा सवाल, Jagdambika Pal की अध्यक्षता पर मचा संवैधानिक बवाल
एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए भाजपा सांसद जगदंबिका पाल द्वारा कार्यवाही की अध्यक्षता करने की वैधता पर सवाल उठाया। ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 95 और 96 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अध्यक्ष द्वारा नियुक्त पाल अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की अध्यक्षता नहीं कर सकते। उन्होंने सदन का रुख स्पष्ट करने की मांग की और कहा कि नियम 10 संवैधानिक प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। उन्होंने सरकार पर संवैधानिक गड़बड़ी पैदा करने का आरोप लगाया।
 

इसे भी पढ़ें: West Asia में बढ़ेगा तनाव? Owaisi बोले- Iran पर Trump-Israel का हमला पूरी तरह से अनैतिक


ओवैसी ने कहा कि महोदय, आप (भाजपा सांसद जगदंबिका पाल) अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। आपको अध्यक्ष ने नियुक्त किया है। मेरा मानना ​​है कि आप वहां बैठकर कार्यवाही नहीं कर सकते। सदन का रुख स्पष्ट होना चाहिए। नियम 10 संविधान के अनुच्छेद 95 और 96 को रद्द नहीं कर सकता। इस सरकार ने संवैधानिक गड़बड़ी पैदा कर दी है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार प्रक्रियात्मक नियमों का इस्तेमाल करके अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकताओं को दरकिनार कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 95 और 96 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्यों से संबंधित हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि इन पदों के रिक्त होने पर या उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर विचाराधीन होने पर कौन अध्यक्षता करेगा।

लोकसभा के नियम 10 के तहत अध्यक्ष को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने के लिए 'अध्यक्षों के पैनल' को मनोनीत करने का अधिकार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर "अशांत" होने और जनता की इच्छा के विरुद्ध जाने का आरोप लगाया, क्योंकि उनका आरोप है कि वे अध्यक्ष की शक्ति को अपने लिए हथियाना चाहते हैं। मतघोषणा के बीच विपक्षी सांसदों पर कटाक्ष करते हुए मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी के पूर्व बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई सदन में खुद को अध्यक्ष से ऊपर समझता है तो उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है।

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